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Haryana News: 1000 KM तक बस में मुफ्त सफर, जानें कैसे बनवाएं Happy Card

 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी कार्ड योजना) नाम से एक नई सौगात दी है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की इस पहल से 22.89 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख में हम हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में विस्तार से बताएंगे।

हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना क्या है?

हरियाणा सरकार ने गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सस्ती एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी परिवार को सरकार द्वारा एक स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसे हैप्पी कार्ड कहा जाएगा। इस कार्ड से हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या ₹1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे।

हैप्पी कार्ड के मुख्य लाभ: 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा – हरियाणा रोडवेज की बसों में हर परिवार को यह लाभ मिलेगा।

डिजिटल स्मार्ट कार्ड - हैप्पी कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन बनाए जा सकते हैं।

22.89 लाख परिवारों को लाभ - यह योजना मुख्य रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है।

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कम शुल्क - कार्ड बनाने के लिए केवल ₹50 का शुल्क लिया जाएगा।

हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता मानदंड यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा: राज्य का निवासी – केवल हरियाणा के स्थायी निवासी ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।

आय सीमा – परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से कम होनी चाहिए।

परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी) – लाभार्थी के पास हरियाणा सरकार द्वारा जारी परिवार पहचान पत्र (परिवार पहचान पत्र) होना चाहिए।

सार्वजनिक बस यात्रा के लिए उपयोग - यह कार्ड केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में ही मान्य होगा।

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हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

यदि आप हैप्पी कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया यदि आप घर बैठे हैप्पी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया का पालन करें: हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ebooking.hrtransport.gov.in पर जाएं।

अप्लाई हैप्पी कार्ड विकल्प पर क्लिक करें।

परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी) दर्ज करें और आवश्यक विवरण भरें।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे – आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र।

₹50 का आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें।

आवेदन जमा करने के बाद, एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त करें और आवेदन की स्थिति पर नज़र रखें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो आप निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या हरियाणा रोडवेज डिपो पर जाकर आवेदन कर सकते हैं: सीएससी केंद्र (सीएससी) या रोडवेज डिपो पर जाएं।

वहां से हैप्पी कार्ड आवेदन फार्म प्राप्त करें।

फॉर्म सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

50 रुपये का शुल्क जमा करें और फॉर्म संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।

आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें।

हैप्पी कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिवहन विभाग द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी।

यदि सत्यापन सफल रहा तो लाभार्थी को हैप्पी कार्ड जारी कर दिया जाएगा।

कार्ड जारी होने की सूचना आवेदक को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।

लाभार्थी अपने निकटतम रोडवेज डिपो या सीएससी केंद्र से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।