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अब हरियाणा में इतने दिनों में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, सीएम सैनी का बड़ा बयान 

हरियाणा में बिजली से परेशान हो रहें नागरिकों को लेकर बड़ा कदम उठाया हैं। बता दे की हरियाणा में पिछले वर्ष ‘हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014’ परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब इस योजना में बिजली कनेक्शन सेवा को भी शामिल किया गया हैं। 
 
अब हरियाणा में इतने दिनों में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, सीएम सैनी का बड़ा बयान

Haryana News : हरियाणा में बिजली से परेशान हो रहें नागरिकों को लेकर बड़ा कदम उठाया हैं। बता दे की हरियाणा में पिछले वर्ष ‘हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014’ परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब इस योजना में बिजली कनेक्शन सेवा को भी शामिल किया गया हैं। 

सीएम सैनी के कहे अनुसार अब मेट्रोपॉलिटन शहरों में 3 दिन, नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और गांवों में 15 दिन में नया या अस्थायी बिजली कनेक्शन मिलेगा. जबकि बिजली लाइन बढ़ाने का काम अधिकतम 34 दिनों के भीतर पूरा किया जायेगा. इन कार्यों की जिम्मेदारी सब डिवीजन ऑफिसर (ऑपरेशन) को सौंपी गई है. वहीं, शिकायतों के समाधान हेतु एग्जिक्यूटिव इंजिनियर और सुपरिटेंडेंट इंजिनियर को नोडल अधिकारी बनाया गया है. हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम- 2014, प्रदेश में सरकारी सेवाओं को समय से लोगों तक पहुंचाने की एक रूपरेखा है. 

इसके अधिनियम सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए है. इससे लोगों को बिना परेशानी के निर्धारित समय में सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलता है.अधिनियम में शर्त है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है. इसके अलावा, अधिनियम में एक अपील प्रणाली भी है, जिससे लोग सेवाओं से असंतुष्ट होने पर अपील कर सकते हैं.