हरियाणा के सरपंचों और पंचों की अब खैर नहीं, सैनी सरकार इस एक्ट में करेगी बड़ा बदलाव, जानें

Haryana News: हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में सैनी सरकार एक्ट में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे अब हरियाणा में भ्रष्ट सरपंचों और पंचों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा रही है। अब कोई भी सरपंच या पंच आसानी से भ्रष्टाचार से बच नहीं सकेगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सैनी सरकार अब विकास कार्यों में अनियमितताएं करने वाले और ग्राम पंचायत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले सरपंचों और पंचों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। सैनी सरकार पंचायती राज अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (5) में संशोधन करने जा रही है। इसके तहत यदि किसी सरपंच या पंच के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों में अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो अनियमितता की तिथि से छह वर्ष की अवधि तक या सरपंच को हटाने से दो वर्ष तक, जो भी बाद में हो, कार्रवाई की जा सकेगी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार, यदि किसी सरपंच के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कोई घोटाला सामने आता है तो उसे छह साल तक नुकसान की भरपाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, भले ही सरपंच पद से हटाए जाने की दो वर्ष की अवधि बीत चुकी है। जबकि मौजूदा प्रावधान में ऐसा नहीं था और भ्रष्ट सरपंच और पंच आसानी से बच निकलते थे। हरियाणा न्यूज के अनुसार, यदि किसी सरपंच के पिछले कार्यकाल में अनियमितताएं सामने आईं और जांच में दो से तीन साल लग गए तो उसके बाद उसे नोटिस जारी नहीं किया जा सकेगा। दूसरे शब्दों में, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार कई बार शिकायतें सरपंचों को उनके पदों से हटाने के बाद भी आती थीं और यह भी देखा गया कि शिकायतें आने के बाद सरपंचों व पंचों ने जानबूझकर जांच में देरी की या सहयोग नहीं किया। हरियाणा न्यूज की जानकारी के अनुसार, वह ग्राम पंचायत को राशि या संपत्ति के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत, किसी भी मामले में क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस नुकसान की घटना से छह वर्ष के भीतर जारी किया जाएगा, भले ही सरपंच के पद छोड़े हुए दो वर्ष बीत गए हों। हरियाणा सरकार बजट सत्र के दौरान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है।