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जानें OYO होटलों में ठहरने वाले अविवाहित जोड़ों के बारे में कानून क्या कहता है, देखे..

 
unmarried couples go to OYO hotels

unmarried couples go to OYO hotels आपने अक्सर ओयो रूम्स होटलों में जाने वाले प्रेमी जोड़ों और अविवाहित वयस्कों को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि( oyo rooms hotels)पुलिस उन अविवाहित वयस्क जोड़ों को परेशान नहीं करती है जो होटलों में रुकते हैं।(rooms hotels near ) क्योंकि कानूनी तौर पर ऐसा करना कोई अपराध नहीं है. पुलिस का यह कृत्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।

कानून के तहत, वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर कोई भी होटल किसी अविवाहित वयस्क जोड़े को कमरा देने से इनकार नहीं कर सकता है। होटलों की संस्था होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया है.


अनुच्छेद 21 के तहत सहवास का अधिकार-


सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत कोई भी वयस्क अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ, कहीं भी, होटल या घर में रह सकता है। वे सहमति से भी संबंध बना सकते हैं। इसके लिए शादी होना जरूरी नहीं है.


होटल में कमरा देने से नहीं कर सकते इनकार-


कानून के तहत, वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर कोई भी होटल किसी अविवाहित वयस्क जोड़े को कमरा देने से इनकार नहीं कर सकता है। होटलों की संस्था होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया है.


पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं-


पुलिस को किसी होटल में ठहरे अविवाहित वयस्क जोड़े को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। हाँ, वह पूछताछ के दौरान पहचान पूछ सकती है। पहचान उजागर होने के बाद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।


गोपनीयता की रक्षा करना होटल की जिम्मेदारी-


कानून के तहत, होटल प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह अपने मेहमानों की गोपनीयता का सम्मान करे। उनकी निजता के अधिकार की रक्षा करें। निजता के अधिकार की तरह, किसी व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के अपने कमरे में समय बिताने का अधिकार है। इस अवधि के दौरान, अवांछित आगंतुकों और होटल कर्मचारियों को बिना अनुमति के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।


शिकायत कर सकते हैं-


अगर आपकी पहचान बताने के बाद भी पुलिस आपको परेशान करती है तो आपको किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से शिकायत करनी चाहिए। अगर शिकायत का समाधान नहीं होता है तो पुलिसकर्मी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करानी चाहिए.
रश्मि शर्मा (अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट) के अनुसार, “कानून के तहत, कोई भी होटल अविवाहित जोड़ों को कमरा देने से इनकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा, यदि कभी पुलिस छापे के दौरान किसी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ की जाती है, तो अविवाहित वयस्क जोड़े को अपनी पहचान बतानी होगी। यदि पुलिसकर्मी गृहस्वामी से बात करने के लिए कहता है, तो वे मना कर सकते हैं। यह संविधान के तहत जीवन के अधिकार के बारे में है।”