घर बैठे ऐसे बनवाएं हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस ! जानिए पूरी प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

Haryana Roadways License: अगर आप हरियाणा रोडवेज में नौकरी करना चाहते हैं या फिर हाईवे पर हैवी वाहन चलाना चाहते हैं, तो आपके पास Haryana Roadways License यानी हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस (HMVL) होना अनिवार्य है। अच्छी खबर यह है कि अब यह लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। आप आसानी से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं और लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
कौन कर सकता है आवेदन?
हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए
आयु न्यूनतम 20 वर्ष
एक साल पुराना LMV-NT या LTV लाइसेंस
पुराने लाइसेंस जारी करने वाली अथॉरिटी से लेना अनिवार्य
आवेदन शुल्क
श्रेणी आवेदन शुल्क सर्विस टैक्स
सामान्य / ओबीसी (GEN/OBC) ₹3000 ₹540
अनुसूचित जाति (SC/BC) ₹1500 ₹270
जरूरी दस्तावेज
आधार कार्ड
परिवार पहचान पत्र (PPP)
जन्म प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
NOC प्रमाण पत्र
मेडिकल सर्टिफिकेट
10वीं की मार्कशीट
शिक्षण शुल्क की रसीद
एफिडेविट
पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदक के हस्ताक्षर
पुलिस वेरीफिकेशन सर्टिफिकेट
आवेदन की प्रक्रिया
हरियाणा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं
"HMVL Apply Online" पर क्लिक करें
सभी आवश्यक विवरण भरें – व्यक्तिगत जानकारी, पुराना लाइसेंस नंबर, आदि
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
श्रेणी के अनुसार शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें
आवेदन फॉर्म सबमिट करें
15 दिनों के भीतर फॉर्म का प्रिंट लेकर नजदीकी परिवहन कार्यालय में जमा करें
Haryana Roadways License अब बनवाना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और हैवी वाहन चलाने का सपना देखते हैं, तो आज ही इस योजना का लाभ उठाएं।