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नंबर प्लेट के पीछे 1 या 2 है तो आज ही कर लें ये काम, नहीं तो कटेगा मोटा चालान

 
HSRP Rajasthan:

HSRP Rajasthan: अगर आपके दोपहिया, तिपहिया या चार पहिया वाहन का पिछला नंबर 1 या 2 है तो आज ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ( High Security Number Plate ) के लिए आवेदन करें। अन्यथा आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. राजस्थान परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने एक या दो पीछे नंबर प्लेट वाले सभी वाहन मालिकों को 29 फरवरी तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के निर्देश जारी किए हैं। इसी प्रकार बढ़ते क्रम में जारी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहन स्वामियों को अलग-अलग तिथियों पर नंबर प्लेट लगवानी होगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वालों के पुराने वाहनों के पंजीकरण, नवीनीकरण, स्थानांतरण, एनओसी, पता परिवर्तन और फिटनेस प्रमाण पत्र से कोई काम नहीं होगा। वाहन पोर्टल पर किया जाएगा।

आवेदन ऑनलाइन करना होगा

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (Siam) पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना काफी आसान है. वाहन से संबंधित जानकारी संबंधित कॉलम में दर्ज करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तारीख संबंधित एजेंसी को दे दी जाएगी।

लाइसेंस प्लेट लगाने की अंतिम तिथि

अंतिम अंक एक या दो वाले लाइसेंस प्लेट वाले वाहनों के लिए 29 फरवरी, तीन या चार के लिए 31 मार्च, पांच और छह के लिए 30 अप्रैल, सात और आठ और नौ और शून्य के लिए 31 मई, वाहनों के लिए अंतिम तिथि 30 जून, 2024 होगी। . बीकानेर संभाग के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।