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रजिस्ट्री में गलत जानकारी दी तो फंस जाएंगे कानूनी पेंच, अच्छे से जान लें नए नियम -

 
Bihar Land Registry Rules: 

Bihar Land Registry Rules:  अब अगर आपने रजिस्ट्री में गलत जानकारी दी तो आप कानूनी पेंच में फंस सकते हैं। सहायक महारजिस्ट्रार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सभी एसडीओ, भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 82 एवं भारतीय स्टाम्प की धारा 27 के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कार्यवाही करना।

दस्तावेजों के पंजीकरण में साक्ष्य, पहचान पत्र या जमीन की गलत प्रकृति की गलत जानकारी देना अब पार्टियों को महंगा पड़ सकता है। यदि कोई गड़बड़ी उजागर हुई तो दोषी कानूनी शिकंजे में फंसेंगे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

सहायक महारजिस्ट्रार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सभी एसडीओ, भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 82 एवं भारतीय स्टाम्प की धारा 27 के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कार्यवाही करना।

पार्टियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी
जिलाधिकारी ने कहा कि गलत साक्ष्य बयान, कागजात व पहचान पत्र छिपाकर जमीन पर संरचना, जमीन की गलत प्रकृति अंकित कर निबंधन कराने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के प्रावधानों के तहत संबंधित पक्षों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रावधान के उल्लंघन का मामला सामने आने या शिकायत मिलने पर गहनता से जांच की जाये. दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों को चिह्नित कर रिपोर्ट दें, ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके.

अपने पत्र में सहायक निबंधन महानिरीक्षक ने कहा कि कभी-कभी पूरे मकान को परती या कृषि भूमि दिखाकर रजिस्ट्री कर दी जाती है. इसे रोकने के लिए कार्रवाई जरूरी है.