Khelorajasthan

ड्राइवरों के लिए जरूरी सूचना, इस राज्य मे BH सीरीज में होगा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, Transport विभाग ने जारी किया आदेश

 
BH Number Plate

BH Number Plate छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. इसके तहत बीएच सीरीज वाले वाहनों की संख्या पंजीकृत की जाएगी। ऐसे वाहनों की लाइसेंस प्लेट(bh number plate which state) पर सीजी की जगह बीएच लिखा होगा। हाल ही में राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहनों का पंजीयन लागू करने का निर्णय लिया था। नियमों के मुताबिक(bh number plate eligibility) भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दोपहिया और चार पहिया वाहनों को एक बार में दो साल का टैक्स जमा करना होगा.

इस बारे में दैनिक भास्कर ने परिवहन आयुक्त एस प्रकाश से बात की। अधिकारी ने कहा, यह नियम हर किसी पर लागू नहीं होगा। सामान्य तौर पर जैसे सीजी सीरीज में(,high security number plate ) कारों का रजिस्ट्रेशन होता रहेगा वैसे ही जारी रहेगा। ये सिर्फ केंद्रीय विभाग और ऐसी प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के लिए हैं जिनका आना-जाना 4 राज्यों में होता है, ट्रांसफर अक्सर होते रहते हैं। पंजीकरण भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत किया जाएगा जो बीएच सीरीज के लिए मान्य होगा


बीएच लाइसेंस प्लेट प्राप्त करने का शुल्क क्या है?
 

बीएच श्रृंखला लाइसेंस प्लेटों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। 10 लाख रुपये से कम कीमत के वाहनों के लिए भारत सीरीज नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए वाहन के मूल्य का 8 प्रतिशत शुल्क देय होगा। इसके बाद 10 लाख से 20 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों पर 10 फीसदी तक का चार्ज देना होगा. यदि वाहन का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक है, तो मालिक को बीएच श्रृंखला नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए वाहन के मूल्य का 12 प्रतिशत भुगतान करना होगा। शुल्क की दर राज्य और भारत सरकार के नियमों में परिवर्तन के अधीन है।

वाहन में BH नंबर प्लेट कौन लगवा सकता है?
 

भारत सीरीज की नंबर प्लेट वे लोग लगा सकते हैं जो डिफेंस यानी किसी सेना या अर्धसैनिक बल में कार्यरत हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी भी नंबर प्लेट ले सकते हैं. वहीं निजी कंपनियों में काम करने वाले लोग भी नंबर प्लेट ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वे ऐसी कंपनी के लिए काम करें जिसके कार्यालय चार से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में हों।

बीएच सीरीज नंबर के लिए आवेदन कैसे करें?
 

बीएच सीरीज नंबर प्लेट पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने दस्तावेजों को परिवहन अधिकारी से सत्यापित कराना होगा। फिर वाहन मालिक को MoRTH के वाहन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। यह लॉग वाहन खरीदते समय ऑटोमोबाइल डीलरों की मदद से भी किया जा सकता है। डीलर को मालिक की ओर से पोर्टल पर फॉर्म 20 भरना होगा। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को फॉर्म 60 पूरा करना होगा और एक कर्मचारी आईडी और कार्य प्रमाणपत्र जमा करना होगा।