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हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना! अब सरकार की अनुमति बगैर नहीं दे सकेंगे कोर्ट में गवाही, मुख्य सचिव ने कही ये बातें, जानें  

हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नई गवाही नीति लागू की है, जिसके तहत अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना सरकारी अनुमति के अदालत में गवाही नहीं दे सकेगा।
 
Haryana Sarkar

Haryana Sarkar: हरियाणा सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक नई गवाही नीति लागू की है, जिसके तहत अब कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना सरकारी अनुमति के अदालत में गवाही नहीं दे सकेगा। इस नियम के तहत, कर्मचारियों को किसी भी मामले में अदालत में गवाही देने के लिए पहले संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अदालत में गवाही देने के मामले में सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता या महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी गवाही

इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य अदालत में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना और आधुनिक तकनीक का उपयोग करना है। अब से, अदालत में गवाही देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। यह निर्णय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लिया गया है, जिसके तहत गवाहों की जांच और उपस्थिति को ऑडियो-वीडियो तकनीक से सुगम बनाने का प्रावधान है।

महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किए गए आदेशों के तहत सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और बोर्ड-निगमों के मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी कर्मचारी या अधिकारी केवल ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही गवाही दे सकें, जब तक कि कोर्ट में भौतिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य न हो। यदि किसी मामले में भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो कर्मचारी को अपनी उपस्थिति के लिए विस्तृत कारण प्रस्तुत करना होगा और विभागीय अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

नियमों का उल्लंघन: सख्त कार्रवाई

नियमों का पालन न करने पर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा और सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। यह कदम कर्मचारियों की कार्य क्षमता और समय की बचत के लिए लिया गया है, ताकि कोर्ट के मामलों में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति बिना किसी अव्यवस्था के हो सके।

गवाही प्रक्रिया में सुगमता के लिए समन्वय

सरकारी अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे न्यायालय अधिकारियों या संबंधित लोक अभियोजकों के साथ समन्वय स्थापित करें ताकि गवाही की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। यह सुनिश्चित करने के लिए, कर्मचारियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने के सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे।