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राजस्थान के इस जिले मे पति को दूध पिलाकर प्रेमी के साथ भागी दुल्हन, कोर्ट मे पहुचा मामला, 5 साल की सजा 

 
Rajasthan News:

Rajasthan News: राजस्थान के हनुमानगढ़ का मामला, पति को नशीला पदार्थ खिलाकर प्रेमी के साथ भागी पत्नी,(jaipur) अब मिली पांच साल की जेल, अक्टूबर 2022 के मामले में एडीजे प्रथम हनुमानगढ़ (jodhpur)ने विवाहिता को सुनाई सजा

पति को दूध में नशीला पदार्थ पिलाकर प्रेमी के साथ भागने वाली विवाहिता को एडीजे प्रथम हनुमानगढ़ रवि कुमार सुथार ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। इस बीच, उसके प्रेमी को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने विवाहिता को पांच साल कैद की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दोषी महिला को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक प्रथम रिछपाल सिंह चहल ने की।

मामले के अनुसार 6 अक्टूबर 2022 को बलवंत राम निवासी चक दो टीकेडब्ल्यू ने गोलूवाला थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी शादी एक माह पहले श्रीनगर निवासी चंदूराम की बेटी लिछमादेवी से हुई थी। तीन अक्टूबर की रात लिछमा ने उसे दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। करीब 10 मिनट बाद वह गहरी नींद में सो गये. रात करीब तीन बजे उनकी तबीयत खराब हो गयी. बाद में पता चला कि लिछमा घर पर नहीं थी। घर से 30 हजार रुपये और सोने-चांदी के आभूषण भी गायब थे।

पुलिस ने लिछमा और उसके प्रेमी सोनू पुत्र तनसुखराम निवासी फतेहगढ़ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। दोनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने लिछमा को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई इस बीच, सोनू को बरी कर दिया गया।