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दिल्ली-एनसीआर वालों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, HSRP नंबर प्लेट पर होलोग्राम होना जरूरी, देखे डिटेल्स

 
HSRP Plate:

HSRP Plate: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों ने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। इस नंबर प्लेट की बदौलत आपका वाहन सुरक्षित है और कोई भी आपके वाहन नंबर(deadline for new number plates) का दुरुपयोग नहीं कर सकता है।

जब आप अपने वाहन की हाई सिक्योरिटी लाइसेंस प्लेट को ध्यान से देखेंगे(hsrp rajasthan) तो आपको उस पर एक होलोग्राम दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं इस होलोग्राम में कितनी जानकारी छिपी हुई है? अगर नहीं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, यहां हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं।

एचएसआरपी लाइसेंस प्लेट होलोग्राम का क्या उपयोग है?

ये प्लेटें एल्यूमीनियम से बनी होती हैं। जो एक होलोग्राम से सुसज्जित हैं जो क्रोमियम आधारित है। होलोग्राम के अंदर गाड़ी की पूरी जानकारी होती है. उच्च सुरक्षा लाइसेंस प्लेट में सुरक्षा के लिए एक अद्वितीय लेजर कोड भी मुद्रित होता है। प्रत्येक वाहन को अलग-अलग कोड दिया जाता है। इसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता. इसे पुराने वाहनों के साथ-साथ नए वाहनों पर भी लगाया जाना चाहिए। यदि कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो कार पर लगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन के मालिक सहित सारी जानकारी प्रदान करती है। इससे कार में सवार घायलों के परिजनों को सूचना भेजी जा सकेगी।

प्लेट की विशेषता क्या है?

सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार यह टूट जाए तो इसे बदला नहीं जा सकता। कोई भी इसकी नकल करके नकली प्लेट नहीं बना सकता. इससे वाहन की सुरक्षा बढ़ जाती है. प्लेट के चोरी होने या किसी अन्य वाहन में दुरुपयोग होने का जोखिम कम होता है।

क्या प्लेट लगाना अनिवार्य है?

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 50 के तहत वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन पाए जाने पर अलग-अलग राज्यों में जुर्माना 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक है। आप राज्य परिवहन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।