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Laghu Udyami Yojna : बेरोजगारों की हुई बल्ले-बल्ले, इस योजना में करे आवेदन, मिलेंगे 2 लाख रुपये 

 
Laghu Udyami Yojna

Laghu Udyami Yojna : नीतीश सरकार ने लघु उद्यम योजना शुरू की है. योजना की थीम है 'हर घर उद्यमी, हर घर रोजगार, ऊंची उड़ान के लिए बिहार तैयार'. इस योजना के तहत उम्मीदवारों को 2-2 लाख रुपये दिए जाने हैं. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को योजना के लिए आवेदन पोर्टल लॉन्च किया, इसलिए लोग अब इस योजना के बारे में जानना चाह रहे हैं। न्यूज18 हिंदी आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में बता रहा है.

शुरुआत कैसे करें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और आपके परिवार की मासिक आय ₹6000 से कम होनी चाहिए।

किन दस्तावेजों की जरूरत है

जहां तक ​​आयु की बात है तो आयु सीमा 18-50 वर्ष है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए फॉर्म भरते समय आयु सत्यापित करने के लिए मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र के अलावा पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंट के अलावा फोटोग्राफ और यदि आप विकलांग हैं, तो विकलांगता का प्रमाण पत्र है। आवश्यक।

ये विवरण अपने पास रखें

फॉर्म भरने के लिए आपको विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और उसके अनुसार फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरनी होगी। जैसे ही आप इस योजना के लिए फॉर्म भरेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जो नंबर आपके आधार से लिंक होगा उस नंबर पर ओटीपी आएगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन होगी जिसके बाद आपको दिए गए ओटीपी के साथ दोबारा लॉगिन करना होगा फिर फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी और बैंक विवरण भरना होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि

कार्यक्रम के दौरान तस्वीरें लेने के लिए वेब कैमरों का भी उपयोग किया जाएगा। सभी दस्तावेज अपलोड करने और फॉर्म भरने के बाद अंत में सबमिट बटन होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। आवेदन के बाद आपको रसीद प्रिंट करके अपने पास रखनी होगी। योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।

आपको कितनी किश्तों में राशि मिलेगी

बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को तीन किस्तों में भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि इस योजना के अलावा जो भी व्यक्ति रोजगार ढूंढना चाहता है, उसकी मदद करें. जानकारी के मुताबिक लाभार्थियों को पहली किस्त में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, दूसरी किस्त में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत और तीसरी किस्त में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा.