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मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का शुभारंभ बेटियों के खाते में आएंगे सीधे 30000, जानें लाभ हेतु आवेदन की जानकारी 

इस योजना के तहत एक या दो बालिकाओं के जन्म के बाद, हर बच्चे के नाम से 30 हज़ार रुपए की रकम राज्य में गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने, बालिका शिक्षा में सुधार, आर्थिक संबल प्रदान करने, बालिका की भविष्य को सुरक्षित करने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना शुरू की गई है, जिसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारतीय डाक विभाग के साथ एमओयू किया गया है। 
 

Rajasthan News : इस योजना के तहत एक या दो बालिकाओं के जन्म के बाद, हर बच्चे के नाम से 30 हज़ार रुपए की रकम राज्य में गिरते हुए लिंगानुपात को रोकने, बालिका शिक्षा में सुधार, आर्थिक संबल प्रदान करने, बालिका की भविष्य को सुरक्षित करने तथा कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना शुरू की गई है, जिसके लिए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारतीय डाक विभाग के साथ एमओयू किया गया है। 

योजना के नोडल अधिकारी एडिशनल सीएमएचओ (परिवार कल्याण) डॉ. बीएल मीना ने बताया कि योजना में आवेदन के समय बालिका की उम्र 0 से 10 वर्ष तक होनी चाहिए। परिवार कल्याण के सांख्यिकी अधिकारी लक्ष्मीकांत शर्मा का कहना है कि योजना के तहत परिपक्वता की अवधि बालिका के खाता खोलने के 21 वर्ष होने के बाद या बालिका के 18 वर्ष की उम्र होने के बाद बालिका की शादी के समय होगी और पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। 

इसके अलावा सुकन्या समृद्धि खाते में बालिका की उम्र 18 वर्ष या कक्षा दसवीं में उत्तीर्ण होने पर शिक्षा के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अतिशेष का 50% निकासी का प्रावधान है। इसके साथ बालक के माता-पिता को 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा का लाभ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रावधानों अनुसार प्राप्त होगा, यदि परिपक्वता अवधि तक बालिका की मृत्यु हो जाती है तो बालिका को दिए जाने वाला बीमा लाभ नियमानुसार माता-पिता या कानूनी अभिभावक को दिया जाएगा। परिपक्वता पर लाभ की राशि अधिकतम रुपए 1 लाख 47 हजार 542 रुपए वर्तमान ब्याज दर के अनुसार प्राप्त होगी।