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कोटा में कोचिंग सेंटरों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन! अब 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगी कक्षाएं

 
New Guideline for Kota Coaching Centers

New Guideline for Kota Coaching Centers: देशभर में इंजीनियर और डॉक्टर की फैक्ट्रियां चलाने वाली कंपनी कोटा में भी कोचिंग गाइडलाइन को लेकर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं. सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है. कोटा में कोचिंग छात्रों की आत्महत्या के मामले बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में कोचिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की थी. जिला कलक्टर डॉ. रवीन्द्र गोस्वामी ने आदेश जारी किये हैं।

इसके तहत सभी कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है. इससे पहले 28 फरवरी को उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने आदेश जारी किये थे. इसने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को नई शिक्षा नीति-2000 के तहत पंजीकरण विनियमन कोचिंग सेंटर 2024 के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जो 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लिए कोचिंग में प्रवेश पर रोक लगाता है और केवल दसवीं कक्षा के बाद छात्रों को प्रवेश देने का निर्देश दिया गया है। संस्थानों में प्रवेश.
एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं।

जहां उन कोचिंग संस्थानों में 50 बच्चे प्रवेश लेते हैं

गाइडलाइन के मुताबिक 50 से ज्यादा बच्चों वाले संस्थानों को कोचिंग माना जाएगा. बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। कोचिंग में पंजीकृत विद्यार्थियों के अनुसार उपयुक्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए। छात्र के स्कूल समय के दौरान कोचिंग की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों की गाइडलाइन है कि एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा क्लास न लें. इसके अलावा सुबह जल्दी और देर शाम को कक्षाएं संचालित नहीं की जाएंगी.

10वीं के बाद ही एडमिशन

छात्रों को 16 वर्ष की आयु या दसवीं कक्षा पूरी करने के बाद ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रवेश के अंतर्गत अन्य विकल्पों की भी जानकारी दी जाय। इनमें यह भी जानकारी दी जाएगी कि छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश के अलावा किन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। उन्हें हर क्षेत्र में करियर के विकल्प भी बताने होंगे. कोचिंग संस्थान को सार्वजनिक अवकाश और त्योहारों पर छुट्टियाँ देनी होंगी।

नियम की अनदेखी पर कार्रवाई

आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों पर पहली बार 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. दूसरी बार नियमों की अनदेखी करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना है. तीसरी बार गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर संस्था का पंजीकरण रद्द करने की चेतावनी दी गई है