हरियाणा के इस जिले में ऑटो ई-रिक्शा चालकों के लिए नए नियम लागू, पालन न करने पर होगा मोटा चालान
Haryana News: हरियाणा के जींद शहर में 1 अप्रैल 2025 से ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। अब ये ड्राइवर खाकी वर्दी पहने नजर आएंगे। हाल ही में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा के अंदर और बाहर चालकों के नाम, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी वाले पोस्टर चिपकाए गए। अब पुलिस प्रशासन ने उनके लिए वर्दी निर्धारित कर दी है।
वर्दी पर नाम का बैज होगा
यातायात पुलिस के प्रभारी इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने कहा कि निर्देशों का पालन नहीं करने वाले ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस विभाग के पास उनका रिकॉर्ड है। यदि कोई व्यक्ति मनमानी कर रहा है तो उसे आसानी से पहचाना जा सकेगा। सभी ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को खाकी वर्दी पहननी होगी, जिसके बायीं ओर बैज लगा होगा। इस संबंध में ऑटो रिक्शा यूनियन को आदेश जारी कर दिया गया है।
इन नियमों का पालन करना होगा
सभी ऑटो और ई-रिक्शा को टेप करना होगा। पहली पंक्ति में चालक और यात्री के बीच एक निश्चित रॉड होनी चाहिए। यात्री केवल बाईं ओर से ही चढ़ और उतर सकेंगे। ड्राइवर की सीट के पास और ड्राइवर की सीट के पीछे टूल बॉक्स के ऊपर कोई अतिरिक्त या फोल्डिंग सीट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, वाहन को सभी सड़क सुरक्षा नियमों के तहत फिटनेस टेस्ट पास करना होगा।
वाहन के पीछे बाईं ओर बड़े अक्षरों में चालक का नाम, परिचालक का नाम, मोबाइल नंबर, परमिट और फिटनेस वैधता लिखी होनी चाहिए। वाहन के अंदर व बाहर स्पष्ट अक्षरों में आपातकालीन नंबर 112, पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100, एम्बुलेंस 108 तथा महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 लिखा जाएगा।