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अब शादी करने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए , भजनलाल सरकार की नई स्कीम की शुरुआत 

शादी के बाद एक इंसान की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है. भारत में तो शादियों को त्योहार की तरह मनाया जाता है. इस दौरान वैसे रिश्तेदारों को भी न्योता दिया जाता है, जिनसे कितने सदियों से लोग नहीं मिले होते हैं. ऐसे में शादियां खर्चे का घर भी बन जाती है. रिश्तेदार शादी में कोई कमी ना निकाल दें, इस कारण लोग जमकर खर्चा करते हैं राजस्थान सरकार की नई योजना में अब कपल को पांच लाख का अनुदान देने का फैसला किया गया है. अगर आपकी शादी भी छह महीने के अंदर हुई है तो आपको भी पांच लाख मिल सकते हैं. 
 
अब शादी करने पर मिलेंगे 5 लाख रुपए , भजनलाल सरकार की नई स्कीम की शुरुआत 

Rajasthan News : शादी के बाद एक इंसान की लाइफ हमेशा के लिए बदल जाती है. भारत में तो शादियों को त्योहार की तरह मनाया जाता है. इस दौरान वैसे रिश्तेदारों को भी न्योता दिया जाता है, जिनसे कितने सदियों से लोग नहीं मिले होते हैं. ऐसे में शादियां खर्चे का घर भी बन जाती है. रिश्तेदार शादी में कोई कमी ना निकाल दें, इस कारण लोग जमकर खर्चा करते हैं राजस्थान सरकार की नई योजना में अब कपल को पांच लाख का अनुदान देने का फैसला किया गया है. अगर आपकी शादी भी छह महीने के अंदर हुई है तो आपको भी पांच लाख मिल सकते हैं. 

लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ख़ास शर्त को पूरा करना काफी जरुरी है. राजस्थान सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत की है. सुखद दाम्पंत्य जीवन योजना के तहत कपल को पांच लाख का अनुदान दिया जा रहा है. इसके लिए सिर्फ एक शर्त पूरी करनी जरुरी है. राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लाभ दिव्यांग कपल उठा सकते हैं. अगर पति और पत्नी दोनों ही दिव्यांग हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत पांच लाख रुपए दिए जाएंगे. 

इस योजना की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर डॉ जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि ऐसे युवक और युवतियां, जो दिव्यांग हैं, या उनमें से कोई एक भी दिव्यांग है तो वो सुखद दाम्पंत्य योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना का लाभ लेने से पहले इसके नियम और शर्तें जान ले. अगर कपल चालीस प्रतिशत तक दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो उन्हें पचास हजार तक की राशि दी जाएगी. 

अस्सी प्रतिशत के ऊपर वाले कपल को पांच लाख की राशि बतौर मदद दिये जाने का प्रावधान है. इसके अलावा कपल की वार्षिक आय ढाई लाख तक होनी चाहिए. जिस कपल की शादी छह महीने के अंदर हुई है, वो इसके लिए आवेदन दे सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए dsap.rajasthan.gov.in पर लॉग इन किया जा सकता है.