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अब बिना परमिशन के नहीं तोड़ सकेंगे सड़कें, लगेगा इतना जुर्माना

हरियाणा सरकार ने हरियाणा में बनी सड़कों को लेकर बड़ा बयान दिया हैं। दरसल आमतौर पर नई सड़के बन जानें के बाद ही पाइपलाइन बिछाने या अन्य कामों के लिए सड़कों को तोड़ दिया जाता है. जिसके कारण सड़के सारी खराब हो जाती हैं।  

 
अब बिना परमिशन के नहीं तोड़ सकेंगे सड़कें, लगेगा इतना जुर्माना

Haryana News : हरियाणा सरकार ने हरियाणा में बनी सड़कों को लेकर बड़ा बयान दिया हैं। दरसल आमतौर पर नई सड़के बन जानें के बाद ही पाइपलाइन बिछाने या अन्य कामों के लिए सड़कों को तोड़ दिया जाता है. जिसके कारण सड़के सारी खराब हो जाती हैं।  

आपकों बता दे की अब हरियाणा में सड़क तोड़ने से पहले संबंधित विभाग को जानकारी देनी जरूरी होगी. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग और लोक निर्माण विभाग को आपस में तालमेल बनाना होगा.यदि कहीं सड़कों को तोड़कर शिविर या पेयजल आपूर्ति की लाइन बिछाने की जरूरत पड़ रही है, तो आपस में समन्वय बनाना जरूरी होगा. सड़क बनाने से पहले पाइप लाइन बिछाने की जहां आवश्यकता होगी, वहां दोनों विभागों में आपस में तालमेल स्थापित करना होगा. 

उसके बाद पाइपलाइन बिछाई जाएगी और फिर सड़क का निर्माण करवाया जाएगा.इस विषय में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा ने विभाग अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया और उचित दिशा- निर्देश दिए. उन्होंने जानकारी दी कि जहां भी ठेकेदार टेंडर में कम रेट भरते हैं, वहां JE किए गए काम की गुणवत्ता की समुचित निगरानी रखें. उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग के लिए की गई घोषणाओं के कामों को जल्द पूरा करने पर भी जोर दिया.