0 रीडिंग दिखाकर लाखों का चूना लगा देते हैं पेट्रोल पंप वाले; पेट्रोल डलवाते वक्त इन चीजों का रखे खास ध्यान
Fuel Filling Tips: गाडियों में पेट्रोल पंपों पर डीजल या पेट्रोल भरते वज्रपात कर्मचारियों द्वारा शेयर करने की खबरें आढ़ती बनी रहती हैं। काम तेल के शौकीन बहुत होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मशीन में जीरो किशोर का भी पूरा तेल नहीं होता। हालाँकि, इस बात का पता तुरंत नहीं, बाद में आता है। अब यह जान लें कि आप पेट्रोल पंप वाले से कई संस्थान से कनेक्शन ले सकते हैं।
पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी से बचने के लिए आपको कई बातों पर ध्यान देना होगा। अब सिर्फ आपकी काम मशीन में सिर्फ जीरो देखने से ही फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग (उपभोक्ता मामले विभाग) ने भी कई बार इस बात को दोगुना कर दिया है कि पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते व ट्रैक्टर ग्राहकों को सलाहकार के तौर पर रहने की जरूरत है।
यदि आप एक वैज्ञानिक ग्राहक हैं तो न केवल आपको पूरा तेल मिलेगा, साथ में ही उत्पाद तेल से भी बचेंगे। तो आज जानते हैं कि पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
पेट्रोल पंप पर आपके डीजल या पेट्रोल भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि डिस्पेंसिंग मशीन से गाड़ी में तेल डाला जाएगा, उसका मीटर 0.00 हो। अगर मीटर पहले चला गया और आपने बंद नहीं किया तो फिर आपको तेल कम मिलेगा और पैसे चुकाने होंगे।
पेट्रोल पंप पर जीरो नहीं देखने से हो सकता है कि पेट्रोल डिफॉल्ट वाला आपके साथ कुछ खेल कर ले, थोड़ा कम पेट्रोल डाल दे, लेकिन अगर पेट्रोल की घनत्व में गड़बड़ी हुई तो आपको लाखों की रकम लग सकती है। डाइनैलिटी का सीधा संबंध पेट्रोल या डीजल के गोदाम से है। अगर डांसिटी कम है तो समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा हो रहा है।
फिलिंग मशीन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित डायनेसिटी को नापने के लिए ही देखा जाता है। आप मशीन पर ही फ़्यूल की डेंसिटी का विवरण देख सकते हैं। पेट्रोल की घनत्व 730 से 800 किलोमीटर प्रति घन मीटर है तो डीजल की घनत्व 830 से 900 किलोमीटर प्रति घन मीटर है। यह सरकार ने निर्धारित किया है.
जिस मशीन में आपको तेल डाला जा रहा है, उस डिस्पेंसिंग मशीन का किसी भी तरह का रसायन भी डाला जाना चाहिए। यह शास्त्र बताता है कि किस मशीन की जांच हुई है और यह मशीन सही है
किसी भी संदेह की स्थिति में उपभोक्ता लीगल मेट्रोलॉजी अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं या नेशनल कंज्यूमर नामांकन नंबर 1915 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।