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Property Rule: अगर आपके पास है ये डॉक्यूमेंट तो आप है संपत्ति के मालिक, जानें रजिस्ट्री के नियम 

 
 

Property Rule: अगर आप भी किसी तरह की संपत्ति खरीदते हैं और सोचते हैं कि उसका पंजीकरण कराकर आप उसके मालिक बन गए हैं तो यह आपकी गलतफहमी है क्योंकि सिर्फ पंजीकरण कराने से आपको मालिकाना हक नहीं मिल जाता।

मिली जानकारी के मुताबिक मकान और जमीन को लेकर रजिस्ट्री (Registry) बेहद जरूरी दस्तावेज है, लेकिन यह आपको संपत्ति (Property) का मालिकाना हक सुनिश्चित नहीं करता है. अक्सर रजिस्ट्री मिलने के बाद लोग राहत महसूस करते हैं।

संपत्ति खरीदते समय वह रजिस्ट्री के कागजातों पर भी ध्यान देते हैं। हालाँकि, म्यूटेशन करवाना भी रजिस्ट्री जितना ही महत्वपूर्ण है। उत्परिवर्तन का अर्थ है नाम बदलना।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ टैक्स जमा कर देने से संपत्ति (Property) आपकी हो जाएगी, तो आप गलत हैं। भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप उसका नाम, यानी म्यूटेशन जरूर चेक कर लें। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मात्र विक्रय विलेख से नाम का हस्तांतरण नहीं हो जाता।

आपके नाम पर नहीं होता है बिक्री विलेख और नाम हस्तांतरण दो अलग-अलग चीजें हैं। लोग आमतौर पर सेल और नाम बदलने को एक ही समझते हैं। यह समझा जाता है कि रजिस्ट्री हो गई और संपत्ति आपके नाम पर है जबकि यह सही नहीं है।

कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति को तब तक अपना नहीं मान सकता जब तक कि उसे हस्तांतरित न कर दिया जाए, भले ही उसने उसका पंजीकरण करा लिया हो। हालाँकि, संपत्ति उसकी नहीं मानी जाएगी क्योंकि हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को हुआ है।

नाम हस्तांतरण कैसे प्राप्त करें प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में अचल संपत्ति के मुख्यतः तीन प्रकार हैं। पहली कृषि भूमि, दूसरी आवासीय भूमि, तीसरी औद्योगिक भूमि। इन तीनों प्रकार की भूमि का नाम अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरीके से बदला जाता है।

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जब भी कोई संपत्ति विक्रय विलेख के माध्यम से खरीदी जाती है या किसी अन्य माध्यम से अर्जित की जाती है, तो दस्तावेज के साथ संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर संपत्ति का हस्तांतरण किया जाना चाहिए।

जानकारी कहां से प्राप्त करें जानकारी के अनुसार, कृषि भूमि के रूप में दर्ज भूमि का हस्तांतरण पटवारी निर्वाचन क्षेत्र के पटवारी द्वारा किया जाता है। आवासीय भूमि का हस्तांतरण कैसे करें? आवासीय भूमि से संबंधित सभी दस्तावेजों का रिकार्ड नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद या गांव के मामले में, क्षेत्र की ग्राम पंचायत के पास होता है।

दूसरी ओर, औद्योगिक भूमि का रिकॉर्ड औद्योगिक विकास केंद्र के समक्ष रखा जाता है जो प्रत्येक जिले में स्थित है।