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राजस्थान सरकार ने लिया बड़ा एक्शन आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाना होगा, वरना वसूलेंगे जुर्माना, सरपंचों को मिले आदेश 

 
Panchayati Raj Act

Panchayati Raj Act विभाग के आयुक्त रवि जैन की ओर से जारी आदेश में सरपंचों से अतिक्रमण हटाने के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत शक्तियों का उपयोग करने को कहा गया है. (government of rajasthan)उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पंचायत की जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया तो(rural development, Sarpanch) सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि सरपंच राजनीतिक कारणों से कार्रवाई करने से बच रहे हैं। ग्राम पंचायतों की आबादी एवं खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन ग्राम पंचायतें इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही हैं। उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखा है.

समिति तीन पंचो से मिलकर बनेगी
आयुक्त ने कहा कि पंचायत की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाने के लिए हर साल जनवरी और जुलाई में आबादी भूमि, तालाब, तलहटी और चारागाह भूमि का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की जायेगी. ग्राम विकास अधिकारी पंचायत आबादी क्षेत्र में ऐसे अतिक्रमण का विवरण प्रकृति सहित रजिस्टर में दर्ज करेंगे।

आबादी क्षेत्र से अतिक्रमण करने वालों को सरपंच जमीन से बेदखल करने के नोटिस जारी करेंगे। पंचायत या सदस्य या सचिव के ध्यान में लाएगा कि क्षेत्र में अतिक्रमण हो रहा है। सरपंच को तुरंत अतिक्रमण रोकना होगा अन्यथा अपने खर्चे और हर्जाने पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। तारीख तय कर सुनवाई का मौका देकर उचित आदेश पारित करेगी।

सर्कुलर में यह भी कहा गया है
यदि ग्राम पंचायत की राय है कि ऐसे अतिक्रमी को विनियमित करने से नियम 146 में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा, तो अतिक्रमी को बाजार मूल्य पर भूमि आवंटित की जा सकती है। चारागाह या तालाब की भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की सूचना तहसीलदार को लिखित रूप से दी जानी चाहिए। ऐसे मामलों को रजिस्टर में दर्ज कर उसे बेदखल करने की कार्रवाई की जाए।

पंचायत भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए क्षेत्र के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट के माध्यम से पुलिस की सहायता भी ले सकती है। पंचायत को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि तहसीलदार ने अतिक्रमी पर लगाए गए जुर्माने की राशि पंचायत कोष में जमा की है या नहीं। इस संबंध में शासन सचिव का सर्कुलर प्राप्त हो गया है। इस संबंध में जानकारी मांगी गई है। ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए सरपंचों को पंचायती राज अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए कहा गया है।