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राजस्थान सरकार ने सख्त आदेश किया जारी, जल का बिल न भरने पर जब्त की जाएगी सम्पति 

राजस्थान सरकार ने एक सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद बकायेदारों में हलचल मच गई है। 11 नवंबर से जलदाय विभाग उन उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा, जिन्होंने लंबे समय से पानी के बिल जमा नहीं किए हैं। इसके तहत पहले उपभोक्ताओं को नोटिस दिया जाएगा।नोटिस में बकाया राशि जमा करने की आखिरी तारीख दी जाएगी। अगर इस अवधि में उपभोक्ता बिल नहीं चुकाते, तो उनके कनेक्शन वाले प्लॉट, मकान या परिसर की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। बाड़मेर में जलदाय विभाग के करीब 8 करोड़ रुपये के बकाया बिल हैं, और इसी को वसूलने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। 
 
राजस्थान सरकार ने सख्त आदेश किया जारी, जल का बिल न भरने पर जब्त की जाएगी सम्पति 

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने एक सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद बकायेदारों में हलचल मच गई है। 11 नवंबर से जलदाय विभाग उन उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा, जिन्होंने लंबे समय से पानी के बिल जमा नहीं किए हैं। इसके तहत पहले उपभोक्ताओं को नोटिस दिया जाएगा।नोटिस में बकाया राशि जमा करने की आखिरी तारीख दी जाएगी। अगर इस अवधि में उपभोक्ता बिल नहीं चुकाते, तो उनके कनेक्शन वाले प्लॉट, मकान या परिसर की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। बाड़मेर में जलदाय विभाग के करीब 8 करोड़ रुपये के बकाया बिल हैं, और इसी को वसूलने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। 

शहर में लगभग 33 हजार जल उपभोक्ता हैं।बाड़मेर जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता हज़ारीराम बालवा ने बताया कि प्रदेशभर में बकाया बिल की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बाड़मेर में भी इस अभियान के तहत 11 नवंबर से बकाया बिलों की वसूली की जाएगी। 

5 लाख से अधिक की बकाया राशि की वसूली की जिम्मेदारी जिले के अधीक्षण अभियंता को सौंपी गई है।1-5 लाख की बकाया राशि के मामलों के लिए अधिशासी अभियंता और 1 लाख से कम राशि के बिलों की वसूली के लिए उपखंड के सहायक अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। सभी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और नोटिस की अनदेखी करने वालों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई 11 नवंबर से शुरू होगी।