Khelorajasthan

हाई सिक्योरिटी नंबर न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त निर्देश, राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान; पढ़े नए निमम  

 
high security plate in Rajasthan rule

high security plate in Rajasthan rule: राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) अनिवार्य कर दी गई है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का चालान काटा जाएगा। हाल ही में परिवहन आयुक्त ने राज्य के सभी परिवहन अधिकारियों को हाई सिक्योरिटी नंबर (hsrp rajasthan number plate) प्लेट मामले को गंभीरता से लेने और इसे न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों के मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण संख्या के अंतिम अंक एक या दो वाले वाहन 29 फरवरी तक, तीन या चार वाले वाहन 31 मार्च तक, पांच या छह अंतिम अंक वाले 30 अप्रैल तक, पंजीकरण संख्या के अंतिम अंक सात या आठ वाले वाहन , मई तक और 9 या 0 अंतिम अंक वाले वाहन मालिकों को जून तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिल सकेंगी

चालान किया जाएगा

1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इस नंबर प्लेट के बिना जो भी वाहन पाया जाएगा उसका चालान किया जाएगा। वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर और ऑटो शामिल हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिक सियाम पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी ने बताया कि अप्रैल 2019 से पहले उपलब्ध नंबर प्लेटों से छेड़छाड़ करना आसान था। इन्हें आसानी से हटाया और बदला जा सकता है। वाहन चोरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर बदल दिए जाते थे। इससे अधिकारियों के लिए वाहन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। एचएसआरपी नंबर प्लेट आने से कार चोरी के मामलों में कमी आई है।

यह शुल्क देना होगा

पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा तय है। जिन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 1 या 2 है, उन्हें फरवरी तक प्लेट लगवाना जरूरी है जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 3 या 4 है उन्हें 31 मार्च तक, 5 या 6 वाले को 30 अप्रैल तक और 7 या 8 वाले को मई तक का समय मिल सकता है। इसी तरह, पंजीकरण संख्या 9 या 0 वाले वाहनों के मालिक 30 जून तक एचएसआरपी प्लेट प्राप्त कर सकते हैं। डीलर दोपहिया वाहनों के लिए 425 रुपये, तीन पहिया वाहनों के लिए 470 रुपये, चार पहिया वाहनों के लिए 695 रुपये, मध्यम और भारी मोटर के लिए 730 रुपये शुल्क लेंगे। वाहन, ट्रैक्टर और कृषि कार्य से जुड़े वाहन 495 रुपये शुल्क ले सकेंगे। डीलर नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक शुल्क नहीं ले सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो इसकी शिकायत परिवहन विभाग से की जा सकती है। ऐसे डीलर पर कार्रवाई की जायेगी.

नंबर प्लेट लगाने की ये प्रक्रिया

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए वाहन मालिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चेसिस नंबर दर्ज करना होगा। प्लेट लगवाने के लिए डीलर अधिक तारीखें बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन शुल्क जमा करने पर बुकिंग की पुष्टि हो जाएगी। आप तय तारीख पर डीलर के ऑफिस जाकर प्लेट लगवा सकते हैं.