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राजस्थान के सरकारी शिक्षकों का खुला किस्मत का पिटारा, प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ, जारी हुए आदेश 

 
 government of rajasthan: 

 government of rajasthan: राजस्थान में भजनलाल सरकार (government of rajasthan) ने शिक्षकों को तोहफा दिया है. कार्मिक विभाग ने राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है संशोधित अधिसूचना से यूजी-पीजी में अलग-अलग विषय वाले प्राध्यापकों को भी राहत मिली है। राज्य में 12 हजार वरिष्ठ शिक्षक हैं, जिन्हें लेक्चरर (विभिन्न विषय) पद पर प्रमोशन के लिए पहले यूजी-पीजी में एक ही विषय होना जरूरी है। हो गया। (Development in Rajasthan) इस नियम के कारण यूजी-पीजी में अलग-अलग विषय वाले शिक्षक लेक्चरर पद पर प्रमोशन से बाहर हो गये थे. शिक्षक लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर नियमों में ढील देने की मांग कर रहे थे।

गहलोत सरकार ने लिया फैसला

पिछली कांग्रेस सरकार में भी कैबिनेट बैठक में नियम में संशोधन का निर्णय लिया गया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण अधिसूचना जारी नहीं हो सकी थी, सभी डीपीसी में राहत दी गई है। शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति के प्रदेश संरक्षक मुकेश कुमार मीना ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद जीत मिली है. नियम संशोधन से स्कूलों में व्याख्याताओं की कमी भी दूर होगी.

कुल 40 प्रतिशत अंक मान्य होंगे

राजस्थान प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा सेवा नियम-2021 में संशोधन के बाद उपप्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति में छूट, वाणिज्य व्याख्याता भर्ती में संशोधन, कृषि व्याख्याता भर्ती नियम में संशोधन, व्याख्याता (विशेष) शिक्षा) नए पद सृजित कर राहत दी गई है। विशेष शिक्षा के वरिष्ठ शिक्षकों को अब व्याख्याता पद पर प्रोन्नति दी जायेगी. शिक्षा सेवा नियमावली के तहत भर्ती के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। अब इन भर्तियों के तहत सभी प्रश्नपत्रों में कुल 40 प्रतिशत अंक मान्य होंगे। इससे बेरोजगार युवाओं को भी बड़ी राहत मिली है।