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बजरी खनन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नया घर बनाने वालों की बढ़ सकती है मुश्किलें

 
Rajasthan News:

Rajasthan News: बजरी खनन पट्टा जारी करने से पहले खनन योग्य क्षेत्र का सीमांकन, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खनन योग्य बजरी का मूल्यांकन और संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन खान एवं भूविज्ञान विभाग ने 15 फरवरी 2024 को इसे जारी कर दिया। टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, राजसमंद, जालोर और ब्यावर राजस्थान
जिलों में 22 खनन पट्टों की नीलामी का प्रस्ताव एक ई-नीलामी सूचना।

बलिया ने विभाग के 21 सितंबर 2023 के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि टोंक को छोड़कर शेष 15 जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट में आवश्यक डेटा शामिल करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था. जबकि अभी तक 15 जिलों की सर्वे रिपोर्ट में डेटा शामिल नहीं किया गया है. इसके बावजूद विभाग ने 15 फरवरी को ई-नीलामी नोटिस जारी कर दिया. एकल पीठ ने ई-नीलामी आदेश पर रोक लगाते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.