Rajasthan News : खाद्य सुरक्षा योजना पर बड़ा अपडेट, ई-केवाईसी न कराने वालों के हटाए जाएंगे नाम

Rajasthan News : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर सरकार ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों से ई-केवाईसी कराने की समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी नहीं कराई, उनके नाम अब खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटा दिए गए हैं।
राज्य सरकार की अतिरिक्त आयुक्त ने एक आदेश जारी करते हुए बताया कि, जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके नाम अस्थायी रूप से सूची से हटा दिए जाएंगे। लेकिन, यदि कोई लाभार्थी 31 मार्च 2025 तक अपना ई-केवाईसी पूरा करता है, तो उसका नाम सूची में फिर से जोड़ दिया जाएगा। यह कदम सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की पहचान को स्पष्ट करने और योजना के अंतर्गत सही पात्र लोगों को ही लाभ देने के लिए उठाया गया है।
खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी करवाई जा सकती है। 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों और अंगूठे के निशान घिसने वाले (बाइपास रजिस्टर) लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी जरूरी नहीं है। 5 से 10 वर्ष के बच्चों के आधार अपडेट के बाद ही उनकी ई-केवाईसी हो सकती है।
इसके साथ ही 'गिव अप' अभियान भी राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों से राशन कार्ड को वापस लेना है, जो योजना के पात्र नहीं हैं। सरकार ने अपात्र लोगों से अनुरोध किया है कि वे स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटा लें।
स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए 31 जनवरी 2025 तक का समय दिया गया है। यदि अपात्र लोग स्वेच्छा से राशन कार्ड का नाम नहीं हटाते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिन लाभार्थियों ने 31 दिसंबर 2024 तक ई-केवाईसी नहीं कराई, उनका नाम अस्थायी रूप से सूची से हटा दिया जाएगा। जिनके नाम हटाए गए हैं, वे 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं, और उनका नाम फिर से सूची में शामिल किया जाएगा।