RBI करेगा FASTag और Wallet का काम-तमाम, केन्द्रीय बैंक लेगा बड़ा एक्शन,आज जारी हुआ बयान
Paytm Ban : रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीपीबीएल को आज(Paytm) बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन निकासी या उपयोग की अनुमति(National Payments) देना आवश्यक है। मोबिलिटी कार्ड आदि सहित(update kyc in fasta) उनके खातों से शेष राशि उनके उपलब्ध शेष तक जारी रहेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फरवरी से Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली PTM वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, Paytm UPI, IMPS और फंड ट्रांसफर जैसी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय बैंक ने आज एक बयान में कहा, 1 मार्च 2022 को, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत नए ग्राहकों को जोड़ना बंद करने का निर्देश दिया गया था।
व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की बाद की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट से बैंक में लगातार गैर-अनुपालन और निरंतर सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का पता चला, जिसके आलोक में यह कार्रवाई की गई है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत और उस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पीपीबीएल को आज बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन निकासी या उपयोग की अनुमति देना आवश्यक है। मोबिलिटी कार्ड आदि सहित उनके खातों से शेष राशि उनके उपलब्ध शेष तक जारी रहेगी।
कंपनी का लोगो
इसके बाद, बैंक को 29 फरवरी के बाद इन सेवाओं के अलावा कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस आदि जैसी सेवाएं), बीबीपीओयू और यूपीआई सुविधा प्रदान नहीं करने का निर्देश दिया गया है। वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खाते जल्द से जल्द, किसी भी स्थिति में 29 फरवरी से पहले समाप्त कर दिए जाएंगे।
भविष्य के सभी लेन-देन और नोडल खातों का निपटान (29 फरवरी, 2024 को या उससे पहले शुरू किए गए सभी लेन-देन के संबंध में) 15 मार्च, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद किसी और लेन-देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसियाँ