Khelorajasthan

Section 144 : झज्जर मे धारा 144 हुई लागू, देखे क्या है वजह 

 
Section 144

Section 144 : जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली मार्च का प्रस्ताव दिया है. ये किसान संगठन राज्य के किसानों से भी इस मार्च में शामिल होने का आह्वान कर रहे हैं.

हरियाणा के झज्जर के जिला मजिस्ट्रेट कैप्टन शक्ति ङ्क्षसह ने आईपीसी की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

इस अवधि में असामाजिक तत्वों द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, तत्काल प्रभाव से, जिले में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, हथियार, तलवार, चाकू, लाठी, भाला, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, पेट्रोल, डीजल या अन्य दहनशील सामग्री या व्यक्तियों को लेकर जुलूस या मार्च करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थापित किया गया.

किसी अन्य प्रकार की असामाजिक गतिविधि को प्रतिबंधित करने के लिए जारी किया गया। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। उक्त आदेशों की अवहेलना का दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।