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 हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, जानें क्या हैं सरकार का नया फैंसला 

हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नई नीति बनाई है। इस नीति के तहत, करीब 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नौकरियों की सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है, जो जल्द ही अधिसूचित होने वाली है।
 
 हरियाणा के अस्थायी कर्मचारियों को मिलेगी जॉब सिक्योरिटी, जानें क्या हैं सरकार का नया फैंसला 

Haryana News : हरियाणा सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए नई नीति बनाई है। इस नीति के तहत, करीब 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी नौकरियों की सुरक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है, जो जल्द ही अधिसूचित होने वाली है।

जॉब सिक्योरिटी के लिए नियमों की अहम बातें

हरियाणा सरकार ने नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए सीनियर IAS अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने कई बैठकें करने के बाद नियमों का प्रस्ताव मुख्य सचिव को सौंपा, जिसे मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। यदि मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, तो इन नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।

यदि कोई कर्मचारी आऊटसोर्सिंग पालिसी पार्ट 1 के तहत कार्यरत है और 15 अगस्त 2024 तक उसे 5 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, और उसका वेतन 50,000 रुपये से कम है, तो उसे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। यदि किसी कर्मचारी ने एक से अधिक विभागों में कार्य किया है, तो उसकी कुल सेवा की गणना इस तरह से की जाएगी कि अगर उसने 5 साल में 240 दिन का वेतन प्राप्त किया है, तो उसे जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। 'कांट्रैक्चुअल इंप्लाय' यानी अनुबंध कर्मचारी से तात्पर्य उन कर्मचारियों से है, जो पूर्णकालिक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, चाहे वह आऊटसोर्सिंग पालिसी के तहत हों या हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से तैनात हों।

नए नियमों के तहत, सरकारी संस्थान की परिभाषा में संशोधन किया गया है। अब सरकारी संगठन के तहत उन सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, या प्राधिकरणों को शामिल किया गया है, जो हरियाणा सरकार के नियंत्रण में हैं और जहां आऊटसोर्सिंग पालिसी पार्ट 1 या पार्ट 2 लागू की गई है।