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हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के नियमों में किया बदलाव, बढ़ा दी सैलरी, इतने दिन का मिलेगा अवकाश 

हरियाणा के पार्ट टाइम कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और नियमित कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर हैं। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक आज कर्मचारियों के नियमों में बदलाव किया हैं। 
 
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के नियमों में किया बदलाव, बढ़ा दी सैलरी, इतने दिन का मिलेगा अवकाश 

Good News : हरियाणा के पार्ट टाइम कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी और नियमित कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर हैं। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक आज कर्मचारियों के नियमों में बदलाव किया हैं। 

1. हरियाणा सरकार ने जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 19,900 रुपये है, उन्हें दैनिक वेतन 765 रुपये और प्रति घंटा 96 रुपये मिलेगा. यदि कोई कर्मचारी रोजाना 1 घंटा काम करता है, तो उसे मासिक 2,487 रुपये प्राप्त होंगे।  2. जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 24,100 रुपए हैं, उनका दैनिक वेतन 927 रुपये और प्रति घंटा 116 रुपये होगा. रोजाना एक घंटा काम करने पर मासिक वेतन 3,012 रुपये बढ़ेगा.हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन के तहत, यदि ग्रुप C और D के कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो वे एक महीने के भीतर प्रतिपूरक अवकाश ले सकेंगे. 

यह अवकाश अन्य छुट्टियों या स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है, लेकिन कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी.यदि स्वीकृति प्राधिकारी अवकाश अनुरोध अस्वीकार करता है, तो कर्मचारी अगले 15 दिनों में अवकाश ले सकता है, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा. 

यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया हो, तो प्रतिपूरक अवकाश नहीं मिलेगा. यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसका परिवार 2 साल तक किराया भत्ता या सामान्य लाईसेंस फीस पर सरकारी आवास की सुविधा का लाभ उठा सकता है. यदि परिवार 2 साल से पहले आवास खाली करता है तो शेष अवधि का किराया भत्ता नहीं मिलेगा.