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हरियाणा वासियों को मिलेगा इन योजनाओं का लाभ, इन लोगों को ब्याज के साथ भरना पड़ेगा जुर्माना, जानें...

 
 
इन लोगों को ब्याज के साथ भरना पड़ेगा जुर्माना

Haryana News: हरियाणा सरकार सभी आयु वर्ग के स्टेज 3 और 4 के कैंसर रोगियों को मासिक पेंशन प्रदान कर रही है। यह सहायता उन कैंसर रोगियों को दी जा रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक है। इससे राज्य के कैंसर रोगियों को मदद मिलेगी।

सरकार के निर्णय के अनुसार, यदि कैंसर रोगी किसी अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ उठा रहा है, तो उसे अतिरिक्त मासिक पेंशन भी मिलेगी।

डीसी अभिषेक मीना ने बताया कि पेंशन राशि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी। इस योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र में दर्शाई गई वार्षिक आय के तथ्यों से मिलान किया जाएगा।

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सिविल सर्जन कार्यालय की कमेटी द्वारा सत्यापित दस्तावेज सरल केंद्र के माध्यम से अपलोड करने होंगे। आवेदक को सरल केंद्र पर राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, टेलीफोन, पानी, बिजली या अन्य उपयोगिता बिल, घर का पता अंकित या भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज, परिवार पहचान पत्र लाना होगा।

आशा कार्यकर्ता, एएनएम मरीज के जीवित रहने के प्रमाण पत्र का सत्यापन करेंगे, जिस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सह-हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद कैंसर मरीज की पेंशन शुरू हो जाएगी। उन्होंने जिले के स्टेज तीन व चार के कैंसर से पीड़ित मरीजों से सरकार की योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया।

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योजना का लाभ उठाने की पात्रता

डीसी ने बताया कि इस योजना के तहत भारत के नागरिक तथा समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार हरियाणा के वास्तविक निवासी, आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)-पारिवारिक आईडी होनी चाहिए, वे पात्र होंगे।

आवेदन प्रक्रिया

डीसी ने बताया कि आवेदक को सभी संबंधित दस्तावेजों सहित सरल पोर्टल अर्थात https://saralharyana.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जिला सिविल सर्जन को भेजा जाएगा।

सिविल सर्जन आवेदक की स्वास्थ्य स्थिति की जांच और सत्यापन करेंगे अर्थात क्या आवेदक कैंसर के तीसरे और चौथे चरण का रोगी है? यदि आवेदक कैंसर के तीसरे और चौथे चरण का रोगी नहीं पाया जाता है, तो सिविल सर्जन अपने निष्कर्ष देंगे और आवेदन को अस्वीकार कर देंगे।

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यदि आवेदक चरण III और IV कैंसर से पीड़ित रोगी है, तो सिविल सर्जन आवेदन प्राप्त होने पर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आवेदन को संबंधित डीएसडब्ल्यूओ को भेजेंगे। सिविल सर्जन द्वारा सत्यापन के बाद संबंधित डीएसडब्ल्यूओ अपने स्तर पर पीपीपी के माध्यम से आंकड़ों की जांच करेंगे।

संबंधित जिला कल्याण अधिकारी (डी.एस.डब्लू.ओ.) द्वारा सरल हरियाणा विभाग के पोर्टल पर लाभार्थी के पक्ष में स्टेज तीन और चार के कैंसर रोगियों के लिए ऑनलाइन वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी तथा विशिष्ट पेंशन पहचान संख्या तैयार कर लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।

योजना से संबंधित अन्य नियम व शर्तें

डीसी ने कहा कि कैंसर रोगियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर होगी और इसे पीएफएमएस के माध्यम से मासिक आधार पर पात्र चरण तीन और चार कैंसर रोगियों के बैंक खातों में सीधे स्थानांतरित किया जाएगा। लाभार्थी (चरण तीन और चार के कैंसर रोगी) को तब तक वित्तीय सहायता मिलती रहेगी जब तक रोगी जीवित है और चरण तीन और चार के कैंसर से पीड़ित है।

इन स्थितियों में मासिक वित्तीय सहायता तुरंत बंद कर दी जाएगी

क) यदि कोई लाभार्थी योजना के पात्रता मानदंड के किसी भी नियम व शर्त का उल्लंघन करता पाया जाता है।

(ख) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि पेंशन लाभार्थी द्वारा दी गई किसी गलती या गलत या अपूर्ण जानकारी के कारण स्वीकृत की गई थी या वह स्थिति/परिस्थिति जिसके लिए सहायता दी गई थी, अब मौजूद नहीं है।

ग) लाभार्थी की मृत्यु पर।

घ) यदि रोगी कैंसर से ठीक हो गया है। संबंधित सिविल सर्जन हर साल यह पुष्टि करने के बाद कि मरीज ठीक हुआ है या नहीं, कैंसर प्रमाण पत्र जारी करेगा।

गलत तरीके से लाभ लेने पर ब्याज सहित वसूली होगी

डीसी ने कहा कि यदि आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में दी गई गलत जानकारी के आधार पर वित्तीय सहायता स्वीकृत की है या मासिक वित्तीय सहायता रोकने के पैराग्राफ में उल्लिखित किसी अन्य कारण से सहायता रोकी है, तो जिला समाज कल्याण अधिकारी को गलत तरीके से निकाली गई राशि को वसूलने का अधिकार होगा। ऐसे व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों (जैसे पति/पुत्र आदि) से या हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।