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पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश! इस जिले के 36 गांवों में चलेगा बुलडोजर, बेघर हो जाएंगे हजारों लोग

 
 
इस जिले के 36 गांवों में चलेगा बुलडोजर

Haryana News: हरियाणा में अवैध कब्जे हटाने के लिए सरकार बुलडोजर के तहत कार्रवाई करेगी। सोनीपत के गोहाना उपमंडल के कई गांवों में अवैध कब्जे हैं, जिन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कुल 36 गांवों में अवैध कब्जे हटाने की तैयारी कर ली है। गोहाना के एसडीएम को तीन दिन के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

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प्रशासन ने कार्रवाई के लिए पांच ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। गोहाना की एसडीएम अंजलि श्रोत्रिय ने अधिकारियों के साथ बैठक कर मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए

इस बैठक में उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत यह कार्रवाई अत्यावश्यक है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर, प्रशासन ने ग्रामीणों से अवैध कब्जे हटाने में सहयोग करने को कहा है।

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जानकारी के अनुसार, कोर्ट के आदेश पर सोनीपत जिले में 36 जगहों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। इनमें गढ़ी सराय नामदार खां, सिवाना, बरोटा, शामड़ी सिसान, कथूरा, कैलाना खास, मिर्जापुर खेड़, घड़वाल, शामड़ी लोहचब, शामड़ी, रभड़ा, भंडेरी, मदीना, माहरा, ठसका, गंगाना, मोई हुड्डा, कासंडी, नूरां खेड़ा, रिंढाणा, बरोदा, चिराना, छिछराना, जसराना समेत 6 स्थान शामिल हैं। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।