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हरियाणा वासियों को मिली बड़ी सौगात, सैनी सरकार ने इस फैसले पर लगाई मुहर, जानें 

 
 

Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों के मद्देनजर ‘बकाया वसूली के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना 2025’ में संशोधन को मंजूरी दी गई।

भाजपा के संकल्प पत्र के अनुरूप, संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे करदाताओं को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत, वह आवेदक जिसके पास किसी प्रासंगिक अधिनियम के तहत सभी वर्षों में 5 लाख रुपये तक का कर बकाया है, उसे कर कटौती का लाभ दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि छोटे व्यापारियों का बकाया प्रतिशत काफी अधिक है, जो 10 लाख रुपये से भी कम है।

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आवेदक नियत तिथि से 180 दिनों के भीतर इस योजना का विकल्प चुन सकता है। प्रासंगिक अधिनियम की किसी भी धारा के तहत लगाए गए ब्याज के साथ-साथ जुर्माना भी उस विशेष वर्ष के लिए प्रासंगिक अधिनियम के तहत माफ कर दिया जाएगा जिसके लिए आवेदक ने आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत वसूल की जाने वाली बकाया राशि का निर्धारण योजना के लिए आवेदन की तिथि तक देय राशि के आधार पर किया जाएगा।

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जीएसटी व्यवस्था में बकाया राशि को कम करने, मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने और बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने इस निपटान योजना को शुरू करके करदाताओं के मात्रात्मक बकाया का निपटान करने का निर्णय लिया है। विभिन्न स्तरों पर वसूली चुनौतियों और विवादास्पद मांगों के कारण, बड़ी मात्रा में बकाया राशि लंबे समय से लंबित है।