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हरियाणा में नौकरियों के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब इन लोगों को मिलेगा ये बड़ा लाभ, जानें...

 
 
अब इन लोगों को मिलेगा ये बड़ा लाभ

Haryana News: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ग्रुप सी और डी के विभिन्न पदों पर भर्ती करने जा रहा है। उससे पहले इस भर्ती के लिए नियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में नियमों को मंजूरी दी जाएगी।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भर्ती नियम बनाने का निर्देश दिया था। इन निर्देशों के अनुपालन में तथा नए सीईटी से पहले इन नियमों के अनुमोदन के बाद, नियमों में परिवर्तन अधिसूचित किए जाएंगे। इन नियमों का नाम बदलकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (भर्ती प्रक्रिया) नियम कर दिया जाएगा

हरियाणा सरकार के नियंत्रण में सभी विभाग और सरकारी संगठन मुख्य ग्रुप सी की रिक्तियों के लिए अपनी मांगें संबंधित सेवा नियमों में दिए गए पात्रता मानदंडों के साथ निर्धारित प्रारूप में एचएसएससी को प्रस्तुत करेंगे।

विज्ञापन में दी गई जानकारी मानव संसाधन निदेशालय, हरियाणा को भेजी जाएगी। हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों और सरकारी संगठनों से मांग प्राप्त होने पर आयोग द्वारा भर्ती के लिए उपलब्ध पदों का विज्ञापन किया जाएगा। साथ ही, विज्ञापित पदों के लिए कौशल एवं लिखित परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया/पद्धति तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त करने की अंतिम तिथि भी बताई जाएगी।

आमंत्रित किया जाएगा

विज्ञापन जारी होने के बाद, आयोग सीईटी अंकों/एचटीईटी योग्यता (जैसा भी मामला हो) की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि उम्मीदवार पद के लिए कौशल या लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहता है या नहीं। आवेदक द्वारा प्रथम या किसी भी बाद के प्रयास में प्राप्त सीईटी अंक, सीईटी परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध हैं।

शैक्षिक योग्यता के संबंध में, अभ्यर्थी की डिग्री विज्ञापित पद के लिए आवेदन पत्र जमा करने हेतु निर्धारित कट-ऑफ अंतिम तिथि के पश्चात् भी मान्य होगी, यदि उक्त परीक्षा का अंतिम परिणाम शैक्षणिक संस्थान द्वारा अंतिम तिथि/कट-ऑफ तिथि से पूर्व आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाता है।  

शिकायतों का निवारण

आवेदक को दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। आरक्षण लाभ हेतु प्रमाण पत्र की वैधता विज्ञापन की अंतिम तिथि पर विचार की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थियों की शिकायतों का 30 दिन के भीतर निपटारा करेगा। ग्रुप सी शिक्षक संवर्ग के मामले में, आयोग उन सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा जो भर्ती संगठन/सरकार के सेवा नियमों/निर्देशों में निर्धारित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं।

शॉर्टलिस्ट किया जाएगा

एचएसएससी केवल समान शैक्षणिक योग्यता और समान वेतनमान वाले पदों के लिए सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। ग्रुप सी में विज्ञापित कुल पदों की संख्या के 10 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। आयोग अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर भी प्रदान करेगा। आपत्ति के बाद उत्तर की सत्यता का निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा।