हरियाणा में इन बच्चों को मिलेगा फ्री कोचिंग का लाभ, जानें योजना से पूरी डिटेल

Haryana News: हरियाणा में कामगारों और मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नायब सिंह सैनी सरकार का श्रम विभाग उनके बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईएएस-आईपीएस बनने की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दे रहा है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड उनके बच्चों की कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
हरियाणा कल्याण बोर्ड ने 15 जनवरी, 2014 को यह योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
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श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है।
गरीब मजदूरों के बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल हो सकेगा।
कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध है? व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए सरकार द्वारा 20,000 रुपये या कोचिंग शुल्क का 75% (जो भी कम हो) प्रदान किया जाता है।
यूपीएससी, एचपीएससी प्री-परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
निःशुल्क कोचिंग के लिए पात्रता: आवेदक हरियाणा में औद्योगिक या वाणिज्यिक संस्थान में कार्यरत होना चाहिए तथा हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में कम से कम एक वर्ष पुराना पंजीकरण होना चाहिए।
आवेदक का वेतन 25,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए तथा नौकरी की अवधि कम से कम 1 वर्ष होनी चाहिए।
यह लाभ केवल आवेदक के उन बच्चों को मिलेगा जो किसी प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
आवेदक के बच्चे के पास योग्यता परीक्षा में कम से कम 60% अंक होने चाहिए।
यह लाभ आवेदक की 3 पुत्रियों या 2 पुत्रों तक ही उपलब्ध होगा।
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यदि आवेदक स्वरोजगार में संलग्न है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
यदि आवेदक के बच्चे को पहले से ही हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड से छात्रवृत्ति मिल रही है, तो उसे भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
कोचिंग संस्थानों के लिए योजना में शामिल होने की पात्रता कोचिंग संस्थान को कम से कम 3 वर्षों से कोचिंग प्रदान करनी होगी।
संस्थान द्वारा कम से कम 300 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है।
संस्था पिछले तीन वर्षों से जीएसटी का भुगतान कर रही है।
संस्थान ने श्रम कल्याण कोष में योगदान दिया होगा।
संस्थान को दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें:
निःशुल्क कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट या सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। हालाँकि, आपको पहले पंजीकरण कराना होगा।
कैसे करें रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
होम पेज पर कल्याण बोर्ड लाभार्थी लॉगिन पर क्लिक करें।
एक नया पेज खुलेगा, रजिस्टर करने के लिए यहां क्लिक करें।
सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 'Acknowledgement' पर क्लिक करके 'Submit' बटन दबाएँ।
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से सत्यापन प्राप्त करें।
सत्यापन के बाद आवश्यक जानकारी भरें, रजिस्ट्रेशन के बाद एसएमएस आएगा।
यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं।
यदि फैमिली आईडी नहीं है तो आधार कार्ड के जरिए भी सत्यापन किया जा सकता है।
निःशुल्क कोचिंग के लिए चरण- 2 फिर से हरियाणा श्रम विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
कल्याण बोर्ड लाभार्थी लॉगिन पर जाएं और लॉगिन करें।
अब जो विंडो खुलेगी उसमें संपूर्ण सूची खोलने के लिए स्कीम्स पर क्लिक करें।
कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता का चयन करें।
फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें और फॉर्म जमा कर दें।
अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको पहले पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
सेवाओं के लिए आवेदन करें टैब में, सभी उपलब्ध सेवा सूची देखें खोलें.
कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता का चयन करें।
परिवार पहचान पत्र में फैमिली आईडी दर्ज करें और परिवार की पूरी जानकारी खुल जाएगी।
आवेदक का नाम चुनें, मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें, सत्यापित करें पर क्लिक करें, आवश्यक जानकारी भरें, जांच करें और सबमिट पर क्लिक करें।
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