ये है भारत का एक ऐसा राज्य जहां किसी को भी नहीं देना पड़ता टूल टैक्स, जाने क्यों है टैक्स मे छूट
indian state with no tax: नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर भारतीय नागरिकों को कोई आयकर नहीं देना होगा। लेकिन भारत में एक राज्य ऐसा भी है जहां करोड़ों रुपये की कमाई पर भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये राज्य है सिक्किम. यहां के मूल निवासियों को आजादी के बाद से ही सिक्किम आयकर में छूट मिली हुई है।
हालांकि, पूरे देश में सिक्किम के नागरिकों को आयकर छूट से बाहर करने की मांग हो रही है। कई लोगों का कहना है कि सिक्किम में रहने वाले लोग आयकर चुकाने से बचने के लिए छूट का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। इसे भारत का टैक्स हेवेन भी कहा जाता है।
दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 371-एफ के तहत कई पूर्वोत्तर राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26AA) के तहत, सिक्किम के मूल निवासियों को आयकर से छूट प्राप्त है।
दूसरे शब्दों में, राज्य के निवासी अपनी आय पर कोई कर नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम की 95 फीसदी आबादी को मूलनिवासी घोषित कर दिया है. मूल निवासियों को पहले सिक्किम विषय प्रमाणपत्र धारक माना जाता था और उनके वंशजों को सिक्किम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1989 के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई थी।
लेकिन सिक्किम के भारत में विलय से एक दिन पहले 26 अप्रैल, 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मूल के लोगों को भी सिक्किम के मूल निवासी का दर्जा दे दिया। ऐसा माना जाता है कि सिक्किम की स्थापना 1642 में हुई थी, इसलिए विलय की शर्तों में आयकर छूट भी शामिल थी। 1975 में सिक्किम को पूरी तरह से भारत में मिला लिया गया।
1950 में भारत-सिक्किम शांति समझौते के बाद सिक्किम भारत के अधीन आ गया। 1948 में सिक्किम के चोग्याल शासक ने सिक्किम आयकर मैनुअल बनाया। इसमें राज्य के नागरिकों से किसी भी प्रकार से आयकर न वसूलने का मुद्दा उठाया गया और भारत के साथ विलय में आयकर छूट की भी शर्त थी, जिसे भारत ने भी स्वीकार कर लिया।
भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AA) के तहत सिक्किम के मूल निवासियों को दिए गए कर मुक्त दर्जे को कम करने की मांग लगातार उठ रही है। बीजेपी नेता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने भी सिक्किम को टैक्स हेवेन बताया है. सिक्किम में लोगों के नाम पर बड़े पैमाने पर डीमैट अकाउंट खोलकर टैक्स छूट का दुरुपयोग करने की भी खबरें सामने आई हैं.