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इस ट्रांसपोर्ट कंपनी को लगा बड़ा झटका! देरी से समान पहुंचने पर देना होगा 30 हजार रुपये हर्जाना

 
Bhopal News:

Bhopal News: लोग अक्सर एक शहर से दूसरे शहर तक सामान भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनियों से बुकिंग कराते हैं, लेकिन कंपनी भरोसे पर खरी नहीं उतरी।

राजधानी की अरेरा कॉलोनी के एक उपभोक्ता का पुणे से भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया। वहां से उपभोक्ता ने माल भेजने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में बुकिंग कराई। परिवहन कंपनी ने सेवा कम कर दी. मामले में जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक 2 की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह और सदस्य अंजुम फिरोज ने फैसला सुनाया कि उपभोक्ता मानसिक रूप से परेशान था। परिवहन कंपनी को 25,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये खर्च के तौर पर देने होंगे.

अरेरा कॉलोनी निवासी तापसी जैन ने मूवर्स एंड पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध संचालक के खिलाफ 2017 में याचिका दायर की थी। इसमें शिकायत की थी कि 27 मार्च 2017 को उसने पुणे से भोपाल के लिए मूवर्स एंड पैकर्स से माल पैक कराया था। माल मार्च की निर्धारित तिथि के बजाय एक अप्रैल को आया कुछ सामान टूट गये और खो गये। उपभोक्ता आयोग ने ट्रांसपोर्ट संचालक पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

आयोग ने परिवहन कंपनी के तर्क को खारिज कर दिया

परिवहन कंपनी ने तर्क दिया कि सामान उपभोक्ता के सामने पैक और लोड किया गया था और पैकिंग सूची पर हस्ताक्षर किए गए थे। सभी सामान सुरक्षित पहुंचा दिए गए। उपभोक्ता ने जितने सामान का नुकसान हुआ उसकी रसीद नहीं दी। उपभोक्ता ने बकाया राशि 5,0 रुपए भी नहीं चुकाए उपभोक्ता मामलों के वकील विनोद कुमार मिश्रा ने कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग ने मूवर्स एंड पैकर्स की दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें उपभोक्ता का सामान खोने और उच्च मानक के अनुसार पैकिंग नहीं करने के लिए दोषी ठहराया। इससे उपभोक्ता को काफी नुकसान हुआ.