Khelorajasthan

Toll Tax New Rules: अब इतनी देर रुकने पर नहीं देना होगा 1 भी रुपया , जानें NHAI का ये नया नियम

 
 
Toll Tax New Rule

Toll Tax: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल टैक्स को लेकर कुछ शानदार नियम पेश किए हैं, जिससे आपकी जेब को राहत मिली है। यदि आपको टोल प्लाजा पर बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है या लंबी कतारों में फंसना पड़ता है, तो आपको टोल का भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं होगी! अब यात्रा न केवल तेज होगी, बल्कि सस्ती भी होगी। आइए जानें कि नए नियम क्या हैं और आप उनका लाभ कैसे उठा सकते हैं।

अब यदि आपका वाहन टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक समय तक रुकता है तो आपके लिए खुशखबरी है! इस नए नियम के तहत, यदि आपको ट्रैफिक जाम के कारण टोल प्लाजा पर इंतजार करना पड़ता है, तो आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा।

दूसरे शब्दों में, यदि टोल कर्मचारी आपके फास्टैग को स्कैन करने में बहुत अधिक समय ले रहे हैं, तो आगे बढ़ें और निःशुल्क प्रवेश पाएं। एनएचएआई का नियम विशेष रूप से राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए है, जो अनावश्यक प्रतीक्षा से परेशान रहते थे।

हरियाणा सरकार ने कर दिया ऐलान, अब इन वाहनों की होगी प्रदेश से छुट्टी, जानें पूरी डिटेल

100 मीटर लम्बी कतार?

अब अगर किसी टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज्यादा लंबी कतार लगती है तो वहां फंसे सभी वाहन चालकों को टोल टैक्स से छूट मिलेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो, लंबी कतार का झंझट अब आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा! यह नियम विशेष रूप से उन टोल प्लाजा पर लागू होगा जहां रोजाना ट्रैफिक जाम रहता है।

तो अब क्या होगा?

यदि आप टोल पर पहुंचें और वहां लंबी लाइन देखें तो आराम से प्रतीक्षा करें।

जैसे ही 100 मीटर की लाइन पार होगी, टोल टैक्स में छूट मिल जाएगी।

इसका मतलब यह है कि अब लंबी लाइन में लगने की चिंता कम होगी और अधिक आनंद आएगा, क्योंकि जेबें बच रही हैं!

फास्टैग ख़राब है?

यदि आपका फास्टैग टोल प्लाजा पर स्कैन नहीं हो रहा है, तो आपको टोल का भुगतान करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हां, यदि फास्टैग स्कैनर काम नहीं कर रहा है या तकनीकी खराबी के कारण स्कैनिंग संभव नहीं है, तो इस स्थिति में भी आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा।

अभी तक FASTag में दिक्कत होने पर लोगों को कैश देना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के बाद अगर टोल प्लाजा पर अनियमितता हुई तो जेब से नहीं निकलेगा पैसा!

किसानों के प्रदर्शन को लेकर सरकार इन बॉर्डर को किया सील, भारी सुरक्षा बल तैनात

ऐसे मिलेगा रिफंड यदि आप नए नियमों के तहत टोल टैक्स से छूट के हकदार थे, लेकिन फिर भी आपके खाते से टोल कट गया, तो परेशान न हों। एनएचएआई ने इसके लिए भी समाधान प्रस्तुत किया है।

आप एनएचएआई हेल्पलाइन नंबर 1033 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

इसके अलावा आप एनएचएआई पोर्टल या बैंक में भी शिकायत कर सकते हैं।

एक बार शिकायत दर्ज कराने पर आपको अनुचित तरीके से काटे गए टोल की राशि वापस मिल जाएगी।