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Traffic Chalan : गुरुग्राम जिले में बदले ट्रेफिक नियम, चालान से बचने के लिए जाने सभी नियम 

 
Traffic Chalan

Traffic Chalan : डीसीपी (यातायात) वीरेंद्र विज ने कहा कि जोनल अधिकारी ऐसी घटनाओं के वीडियो साक्ष्य रिकॉर्ड करेंगे। आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने वाले अपराधियों को घटना के वीडियो साक्ष्य के साथ तत्काल ऑनलाइन चालान प्राप्त होंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपातकालीन वाहन बिना किसी बाधा के सड़क पर चल सकें, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एक सख्त और नए उपाय की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्टों में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है, "यातायात पुलिसकर्मी एम्बुलेंस और फायर ट्रकों का रास्ता रोकने वाले व्यक्तियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाना शुरू करेंगे।" और यह कदम इसी सप्ताह शुरू हो जाएगा.

यह जुर्माना, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत है, जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार रोगियों को बिना किसी रुकावट के अस्पतालों तक ले जाने वाली एम्बुलेंस को रास्ता देना है।

         डीसीपी विज ने यह भी कहा कि गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पहले से ही विभिन्न अस्पतालों में प्रत्यारोपण के लिए अंगों को ले जाने वाली एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर (हरित गलियारे) की सुविधा दे रही है। इससे गंभीर स्थिति में मरीजों को बचाने में मदद मिलती है।

यह सख्त कदम यातायात की भीड़ या लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण रास्ते में आपातकालीन वाहनों के विलंबित होने की चिंताओं के जवाब में है। इस तरह की देरी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

गुरुग्राम में कार्यालय समय के दौरान अक्सर ट्रैफिक जाम देखा जाता है और इसलिए इस समस्या का समाधान करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ताकि कम से कम एम्बुलेंस और फायर ट्रक जैसे आपातकालीन वाहनों को समय पर अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंचाया जा सके।