यूपी में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना के लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कार्यकर्ताओं की मांगों की पूरी करेगी यूपी सरकार

UP Old Pension Scheme: यूपी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ का अधिकार दिया है। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी भर्ती प्रक्रिया 1 अप्रैल 2005 से पहले शुरू हुई थी, लेकिन जिनकी पोस्टिंग बाद में हुई।
फैसले का परिचय
उपरोक्त निर्णय के तहत 1 अप्रैल 2005 से पहले चयनित लेखपालों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। यह फैसला हाई कोर्ट ने शून्य में सुनाया है और इससे साबित होता है कि सरकार ने उन कर्मचारियों की मांगों को सुनते हुए सही फैसला लिया है।
शिक्षकों और कर्मचारियों की मांग
हाई कोर्ट के फैसले के बाद, लेखपाल एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने कहा है कि चयनित लेखपालों को भी ओपीएस के तहत लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उनका चयन 2005 से पहले किया गया था और 1 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त किया गया था। फिर भी राज्य सरकार ने एक अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना लागू कर दी, जिससे इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सका।
मजदूरों की मांगें
इसके अलावा, कर्मचारी याचिकाकर्ताओं ने नई पेंशन योजना के तहत वेतन से कटौती को ओपीएस के तहत जीपीएफ में समायोजित करने की भी मांग की है। यह मांग भी फैसले के समर्थन में है और यह स्पष्ट करती है कि कर्मचारियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत की है।
मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा?
इस मामले में लेखपाल संघ और अन्य संगठनों ने याचिका लगाई थी कि उनका चयन 2005 से पहले हुआ था, लेकिन नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 के बाद मिली. परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है, जो कर्मचारियों को उनके अधिकारों का लाभ देने का उचित और प्रभावी तरीका है।