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SBI पर क्यों लगा 2 करोड़ रुपये का जुर्माना? RBI ने लिया एक्शन, देखे डिटेल्स 

 
Reserve Bank of India

Reserve Bank of India देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई (SBI) पिछले कुछ समय से सुर्खियों में है और हो भी क्यों नहीं, आखिर बैंक के शेयरों ने तो धमाल मचा ही दिया है. लगातार रॉकेट रेस (State Bank of India)में एसबीआई के शेयरों और बाजार पूंजीकरण में(RBI) जोरदार बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन, अब स्टेट बैंक एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह कुछ और है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने SBI पर 2 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. आइए जानें इसके पीछे की वजह के बारे में...

RBI ने साझा की जानकारी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, बैंक ने सोमवार को कहा। ये दंड नियामक अनुपालन की कमी के लिए हैं। बिजनेस टुडे के मुताबिक, आरबीआई ने इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए कहा है कि एसबीआई ने डिपॉजिटर अवेयरनेस फंड स्कीम के कुछ नियमों का उल्लंघन किया है इसके लिए बैंक पर जुर्माना लगाया गया है.

यहीं पर एसबीआई से गलती हो गई
रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई ने पाया है कि स्टेट बैंक ने कुछ कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गिरवी रख लिया है, लेकिन बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत तय अवधि में इसकी राशि जमा नहीं की गई है। निधि में. केंद्रीय बैंक ने एसबीआई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इन नियमों का उल्लंघन करने पर बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

ग्राहकों पर क्या होगा असर?
बड़ा सवाल यह है कि क्या देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई का बैंक के ग्राहकों पर असर पड़ेगा। तो आपको बता दें कि इस संबंध में आरबीआई की ओर से तस्वीर साफ कर दी गई है. आरबीआई ने कहा कि नियामक अनुपालन में कमियों के लिए एसबीआई पर जुर्माना लगाया गया था और इसका बैंक और ग्राहकों के बीच लेनदेन या किसी समझौते से कोई लेना-देना नहीं था। दूसरे शब्दों में, आरबीआई की कार्रवाई से बैंक उपयोगकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्हें सभी सेवाएं सुचारू रूप से मिलती रहेंगी।

इन दोनों बैंकों पर जुर्माना भी लगाया गया
नियमों का उल्लंघन करने वाले वित्तीय संस्थानों के खिलाफ आरबीआई पूरी तरह एक्शन के मूड में दिख रहा है। सिर्फ एसबीआई ही नहीं बल्कि केंद्रीय बैंक ने दो अन्य बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. पहला नाम है सिटी यूनियन बैंक, जिस पर एनपीए खातों से संबंधित आय पहचान के विवेकपूर्ण नियमों को तोड़ने का आरोप है और उस पर 66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर केनरा बैंक पर 32.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।