इस बैंक ने तोड़े आरबीआई के रूल, RBI ने ठोक दिया 2 लाख का जुर्माना

Bank News: महाराष्ट्र के बैंक पर अब आरबीआई का संकट आया है। बात यूं है की महाराष्ट्र में स्थित प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा ने आरबीआई के नियम तोड़े हैं जिससे आरबीआई सख्त हो गया है। इसके बाद आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। RBI
आरबीआई ने 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47ए(1)(सी), 46(4)(आई) और 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की। कार्रवाई से संबंधित आदेश 20 मई 2025 को जारी किया गया। आरबीआई ने बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच के लिए 31 मार्च, 2024 को निरीक्षण निर्धारित किया था। इस अवधि के दौरान, नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में कमियां पाई गईं। RBI Bank
बाद में बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और पूछा गया कि “नियमों का उल्लंघन करने के लिए उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?” नोटिस पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं तथा जांच के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। बैंक, एक वेतनभोगी प्राथमिक सहकारी बैंक होने के बावजूद, वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं मजबूत (एफएसडब्लूएम) मानदंडों के अनुसार गैर-सदस्यों को सावधि जमा के विरुद्ध ऋण प्रदान करता है। इसके अलावा, गैर-सदस्यों को भी स्वर्ण ऋण स्वीकृत किया गया। Business News
जिन लोगों का इस बैंक में खाता है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस कार्रवाई का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी पुष्टि स्वयं आरबीआई ने की है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, "यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। Fix Deposit