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पति-पत्नी को हर महीने 10,000 रुपये पेंशन देगी यह सरकारी योजना, जानिए स्कीम की पूरी डिटेल

अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana - APY) भारत सरकार की एक गारंटीड पेंशन स्कीम है, जिसे PFRDA (पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण) संचालित करता है। यह योजना खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
 
Atal Pension Yojana

Atal Pension Yojana: अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana - APY) भारत सरकार की एक गारंटीड पेंशन स्कीम है, जिसे PFRDA (पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण) संचालित करता है। यह योजना खासतौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

इस योजना में बेहद मामूली अंशदान के बदले ₹1000 से ₹5000 तक मासिक पेंशन की गारंटी मिलती है। पति-पत्नी दोनों मिलकर इसमें शामिल हों तो ₹10,000 की मासिक पेंशन सुनिश्चित की जा सकती है।

अटल पेंशन योजना  

योजना का नाम अटल पेंशन योजना (APY)
संचालक संस्था PFRDA
उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को पेंशन सुरक्षा
आयु सीमा 18 से 40 वर्ष
पेंशन विकल्प ₹1000, ₹2000, ₹3000, ₹4000, ₹5000 प्रति माह
धारा 80CCD(1) के तहत टैक्स छूट
खाता खुलवाने का माध्यम बैंक ब्रांच, नेट बैंकिंग, आधार के माध्यम से

भविष्य में बढ़ सकते हैं पेंशन स्लैब

सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में पेंशन स्लैब बढ़ाकर ₹2000, ₹4000, ₹6000, ₹8000 और ₹10,000 प्रति माह किए जा सकते हैं। इससे रिटायरमेंट के बाद की इनकम में इज़ाफा होगा।

उम्र के अनुसार मासिक योगदान (₹5000 पेंशन के लिए)

18    ₹210
25    ₹376
30    ₹577
35    ₹902
39    ₹1318

यदि पति-पत्नी दोनों 25 वर्ष की उम्र में जुड़ते हैं, तो हर महीने कुल ₹752 का योगदान देना होगा। 60 वर्ष की आयु के बाद दोनों को मिलकर ₹10,000 की मासिक पेंशन मिलेगी।

पति-पत्नी अलग-अलग अकाउंट खोल सकते हैं. दोनों जीवनसाथी अलग-अलग APY खाते खोल सकते हैं। यह सुविधा परिवार की कुल पेंशन आय को दोगुना कर देती है।दोनों की उम्र 30 साल हो, तो हर एक को ₹577 और कुल ₹1154 का योगदान करना होगा।

कैसे खोलें APY अकाउंट?

अपने बैंक की ब्रांच में जाएं जहां आपका सेविंग खाता है।

APY फॉर्म भरें और केवाईसी दस्तावेज़ जमा करें।

इंटरनेट बैंकिंग या आधार के जरिए भी खाता खोला जा सकता है।

नॉमिनी और मृत्यु से जुड़ी शर्तें

शादीशुदा सदस्य के लिए पति/पत्नी डिफॉल्ट नॉमिनी होंगे। यदि सब्सक्राइबर की 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो जाती है, तो स्पाउस योजना में योगदान जारी रख सकता है और बाद में पेंशन प्राप्त करेगा। गंभीर बीमारी या मृत्यु के मामले में कोई कटौती नहीं होती।

टैक्स लाभ भी मिलेगा

APY में किया गया योगदान धारा 80CCD(1) के तहत टैक्स में छूट दिलाता है। यह छूट धारा 80C की ₹1.5 लाख की सीमा में ही शामिल होती है।