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राजस्थान वाले ध्यान दें! इन लोगों को अब नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं, जानें

राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए "गिवअप अभियान" के तहत अब तक 7 लाख लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया गया है। यह अभियान ऐसे लोगों के खिलाफ है, जिन्होंने किसी प्रकार से योजना में नाम जुड़वाकर फ्री में गेहूं प्राप्त किया था, जबकि वे इस योजना के पात्र नहीं थे।
 
राजस्थान वाले ध्यान दें! इन लोगों को अब नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं, जानें

Rajasthan News : राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए "गिवअप अभियान" के तहत अब तक 7 लाख लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया गया है। यह अभियान ऐसे लोगों के खिलाफ है, जिन्होंने किसी प्रकार से योजना में नाम जुड़वाकर फ्री में गेहूं प्राप्त किया था, जबकि वे इस योजना के पात्र नहीं थे।

राजस्थान सरकार का गिवअप अभियान उन लोगों से अपील करता है, जो किसी भी प्रकार से खाद्य सुरक्षा योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसमें चौपहिया वाहनधारी, इनकम टैक्स भरने वाले, और अन्य संपन्न लोग शामिल हैं, जिन्होंने फ्री गेहूं प्राप्त करने के लिए योजना में नाम दर्ज करवा लिया था। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि केवल उन लोगों को इस योजना का लाभ मिले, जो इसके वास्तविक पात्र हैं। सरकार का मानना है कि इससे राज्य के संसाधनों का सही इस्तेमाल होगा और जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकेगी।

अब तक, 7 लाख लोग जो इस योजना के पात्र नहीं थे, उन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटा लिया है। इन लोगों में से कुछ ने अपनी आय के स्रोत के कारण योजना में शामिल होने का लाभ उठाया था, जबकि अन्य ने बिना किसी उचित कारण के इसका लाभ लिया। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सभी जिला रसद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस अभियान को और प्रभावी तरीके से चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। यह अभियान अब हर महीने की समीक्षा के तहत काम कर रहा है।

राजस्थान सरकार ने अपात्र लोगों के लिए नाम कटवाने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 तय की है। इसके बाद, जिन लोगों ने अपनी स्वेच्छा से नाम नहीं हटवाया, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उन्हें मिलने वाला गेहूं अब बाजार दरों पर मिलेगा। यदि अपात्र व्यक्ति 31 जनवरी तक अपना नाम योजना से नहीं हटवाते हैं, तो उन्हें गेहूं की 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली करनी पड़ेगी।

इस अभियान के तहत, हर महीने योजना की समीक्षा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का सही तरीके से संचालन हो। अगर कोई व्यक्ति योजना का गलत फायदा उठा रहा है, तो उसे जल्दी से बाहर किया जाएगा।
31 जनवरी 2025 तक, अपात्र व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटा सकते हैं। इसके बाद, यदि किसी ने नाम नहीं हटाया, तो विभाग उनसे गेहूं की वसूली करेगा। इसके लिए बाजार दर 27 रुपये प्रति किलो होगी।