राजस्थान में ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध, जानिए भजनलाल सरकार ने क्यूँ लिया यह फैसला?

Rajasthan News: भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पूरे राज्य में ड्रोन (मानव रहित विमान प्रणाली) उड़ाने, संचालित करने या किसी भी रूप में उपयोग करने पर अगली सूचना तक पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
सरकार ने 14 मई को ड्रोन उड़ाने पर अस्थायी रोक लगाई थी, जिसे अब स्थायी कर दिया गया है। जिन लोगों को पहले ड्रोन उड़ाने की विशेष अनुमति दी गई थी, उनके परमिट भी निलंबित कर दिए गए हैं। कुल मिलाकर अब अगले आदेश तक राज्य में किसी भी तरह के ड्रोन पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों की अत्यधिक संवेदनशीलता और सुरक्षा के मद्देनजर यह प्रतिबंध विशेष रूप से आवश्यक बताया जा रहा है। राज्य के सभी जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगरीय निकाय और अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेश की त्वरित और सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों की अनुपालना में यह फैसला लिया गया है। जयपुर पुलिस दूरसंचार विभाग के आदेश के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को किसी भी रूप में ड्रोन उड़ाने, संचालित करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है। पूर्व में जारी सभी ड्रोन परमिट भी रद्द माने जाएंगे और अगले आदेश तक निलंबित रहेंगे।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।जोधपुर कमिश्नर ने सभी ड्रोन धारकों से ड्रोन का विवरण और उससे जुड़ी जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराने को कहा है। यह प्रतिबंध राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने, संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और संभावित खतरों को रोकने के लिए अनिवार्य है।