राजस्थान इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट, हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात
Rajatshan SI Recruitment : राजस्थान में कई दिनों से चल रहा पेपरलीक को लेकर हाईकोर्ट ने आज बड़ी बात कही हैं। दरसल हाईकोर्ट ने बताया की पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती-2021 के समय प्रक्रियागत खामी नहीं रही, इसलिए भर्ती रद्द नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट में अधिक बहस हो जानें से हाईकोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक टाल दी हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा की सरकार सुनवाई के समय भर्ती से संबंधित नोटशीट सहित पूरा रिकॉर्ड लेकर आए आवश्यकता होने पर उसे देखा जाएगा।न्यायाधीश समीर जैन ने इस मामले को लेकर कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने प्रार्थना पत्र पेश कर कोर्ट के सोमवार के आदेश पर आपत्ति जताई। इसमें महाधिवक्ता ने कहा कि सोमवार को कोर्ट ने उनसे भर्ती में गड़बड़ी के बारे में पूछा, जिस पर जवाब दिया कि ऐसा नहीं होता तो दोषियों को हटाने की कार्रवाई नहीं करते, लेकिन इतनी गड़बड़ी भी नहीं हुई कि भर्ती प्रक्रिया ही रद्द कर दी जाए।
ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के संबंध में उनकी सहमति को हटाया जाए। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर मंगलवार को कोर्ट ने सोमवार के आदेश को संशोधित कर दिया। साथ ही, टिप्पणी की कि राज्य सरकार अभी भी भर्ती की पारदर्शिता भंग होना नहीं मान रही, जबकि मामला गंभीर है। इसमें आरपीएससी सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी और कोचिंग सेंटरों की भी लिप्तता है।
