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15 दिन में निस्तारण नहीं तो उपनिदेशक कर सकेंगे पट्टों पर साइन, जानें नए आदेश

स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक (क्षेत्रीय) से हस्ताक्षर करवाकर पट्टे जारी किए जा सकेंगे.स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी किए. जमीन, मकान और आवास के पट्टों के प्रारूप में बदलाव किया गया है. 
 
15 दिन में निस्तारण नहीं तो उपनिदेशक कर सकेंगे पट्टों पर साइन, जानें नए आदेश

Rajasthan News : स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक (क्षेत्रीय) से हस्ताक्षर करवाकर पट्टे जारी किए जा सकेंगे.स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक कुमार पाल गौतम ने इस संबंध में आदेश जारी किए. जमीन, मकान और आवास के पट्टों के प्रारूप में बदलाव किया गया है. 

इसमें प्रशासन शहरों संग अभियान का लोगो और सीएम की फोटो हटा दिया जाएगा. इसकी जगह केवल पट्टाधारक की ही फोटो लगाने के निर्देश दिया गया है. पट्टों पर आयुक्त, उपायुक्त संबंधित अधिकारी साइन करते हैं. इसके बाद पट्टे की फाइल महापौर, सभापति या चेयरमैन के पास जाती है. फाइल पर ये साइन करते हैं. इसके बाद पट्टा होता है. 

नवबंर 2021 में इसी तरह के आदेश जारी किए थे. प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान फैसला लिया था. पट्टे से संबंधित फाइल पर महापौर और सभापति 15 दिन में हस्ताक्षर नहीं करते तो उनकी डीम्ड अनुमति मानी जाएगी.  ऐसे में निकाय आयुक्त या अधिशासी अधिकारी अपने स्तर पर ही पट्टा जारी कर सकेंगे.