Khelorajasthan

राजस्थान में किरायेदारों के लिए जरूरी सूचना! अब यह काम करना होगा अनिवार्य, जानें 

राजस्थान सरकार ने किराए पर रहने वाले लोगों के लिए पंजीकरण नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब राज्य में एक वर्ष से कम अवधि के लिए किराए पर ली गई संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, किरायेदारों का पंजीकरण अब ऑनलाइन किया जा सकेगा, जिससे पूरे प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
 
Rajasthan Rental Property Registration Rule

Rajasthan Rental Property Registration Rule: राजस्थान सरकार ने किराए पर रहने वाले लोगों के लिए पंजीकरण नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब राज्य में एक वर्ष से कम अवधि के लिए किराए पर ली गई संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, किरायेदारों का पंजीकरण अब ऑनलाइन किया जा सकेगा, जिससे पूरे प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।

नये बदलावों के तहत किरायेदारों का पंजीकरण ऑनलाइन किया जाएगा। इस सुविधा से आम लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठे आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं।

इस स्थापना से गृहस्वामी को बड़ी राहत मिलेगी। ऐसे में अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच अनबन होती है या कोई विवाद होता है तो पुलिस आसानी से सारी जानकारी निकाल सकेगी।

वर्तमान में पट्टे पर 0.02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क है। लेकिन अब यदि संपत्ति की कीमत 10 लाख रुपये है तो स्टाम्प ड्यूटी केवल 200 रुपये होगी। इसके अलावा, एक बार किरायेदारों का पंजीकरण हो जाने पर उनके नाम और पते की जानकारी प्राप्त करके उनकी पहचान करना आसान हो जाता है।