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अधिकारियों-शिक्षकों से आवास के लिए मांगे नए शिक्षा पत्र, शपथ पत्र भी हैं जरूरी 

आवास का आवंटन राजस्थान विश्वविद्यालय नियम-1982 की धारा-आठ के तहत किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय आवास नियम संख्या-5 के तहत शिक्षकों-अधिकारियों व कर्मचारियों को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जयपुर शहर की सीमा में उनका या परिवार के किसी सदस्य के नाम से आवास नहीं है और क्रय करने की स्थिति में वह तीन माह में आवास खाली कर देगा। दिवाली पर्व को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर
 
अधिकारियों-शिक्षकों से आवास के लिए मांगे नए शिक्षा पत्र, शपथ पत्र भी हैं जरूरी

Rajatshan News : आवास का आवंटन राजस्थान विश्वविद्यालय नियम-1982 की धारा-आठ के तहत किया जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय आवास नियम संख्या-5 के तहत शिक्षकों-अधिकारियों व कर्मचारियों को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जयपुर शहर की सीमा में उनका या परिवार के किसी सदस्य के नाम से आवास नहीं है और क्रय करने की स्थिति में वह तीन माह में आवास खाली कर देगा। दिवाली पर्व को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विवि, पत्रकारिता एवं जनसंचार, विश्वकर्मा कौशल, जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय समेत सभी विश्वविद्यालयों में 3 नवंबर तक अवकाश रहेगा। अवकाश 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक है। इस दौरान सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्यालय बंद रहेंगे। आवास अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया विवि रजिस्ट्रार की ओर से जारी आदेश अनुसार छात्रावासों में आवास अधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया गया है।

इसमें कस्तूरबा, सावित्री फुले छात्रावास और वीरांगना काली भील छात्रावास प्रथम व द्वितीय के कार्यकाल अंकित तिथि से एक साल या अग्रिम आदेश जो भी पहले हो तक के लिए मान्य होगा। आवास अधिकारी - छात्रावास - दिनांक डॉ. लक्ष्मी बैरवा - कस्तूरबा - 18 अक्टूबर 2024 सरिता मीना - सावित्री फूले - 28 अक्टूबर 2024 डॉ. तारावती मीना - वीरांगना काली भील - 29 अक्टूबर 2024