राजस्थान रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वालों की अब खैर नहीं, लगेगा 10 गुना जुर्माना, परिचालक भी सस्पेंड होगा

Rajsthan News: राजस्थान की रोडवेज बसें अब बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए सुरक्षित नहीं रहीं। नए नियमों के तहत, यदि कोई यात्री चेकिंग के दौरान बिना टिकट यात्रा करते पाया गया तो उस पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा ऑपरेटर को भी नुकसान होगा। रोडवेज मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद कार्रवाई तेज कर दी गई है।
मुख्यालय से प्राप्त आदेश के अनुपालन में अब यह अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जाएगा। आमतौर पर देखा गया है कि कुछ दूरी की यात्रा में बसों में कई परिचालक किराया राशि लेने के बाद यात्रियों को टिकट नहीं देते हैं। उड़ान दल द्वारा साइट पर निरीक्षण के दौरान ऑपरेटर को कई बार कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
हालांकि, बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) ने रोडवेज को घाटे से बचाने के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए कार्रवाई का तरीका बदल दिया है।
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यदि यात्री बस में बिना टिकट यात्रा करते हुए उड़नदस्ता टीम द्वारा पाया जाता है तो उससे टिकट राशि का 10 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा संबंधित ऑपरेटर को निलंबित भी किया जाएगा। इससे विभाग की छवि सुधरेगी और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।
मुख्यालय से मिले आदेश के बाद निगम की उड़नदस्ता टीम अलर्ट मोड पर है। टीम बसों के रूटों पर गहन जांच कर रही है। यात्रियों को टिकट के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है।
ऐसे वसूला जाएगा जुर्माना
राजस्थान रोडवेज बस में दो या दो से अधिक यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर परिचालक को निलम्बित किया जाएगा तथा यात्री पर टिकट राशि का 10 गुना जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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निगम कर रहा अलर्ट
निगम अधिकारी यात्रियों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि वे या तो बस में टिकट लें या फिर यात्रा से पहले आवश्यकतानुसार परिचालक से टिकट लें। ऑपरेटरों को भी चेतावनी दी जा रही है कि वे किसी भी यात्री को बिना टिकट यात्रा न करने दें।
पहली बार दोहरी कार्रवाई के निर्देश
रोडवेज मुख्यालय से प्राप्त आदेश के तहत बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने के लिए समझाया जा रहा है। साथ ही, वे नये नियमों में दंड के प्रावधान के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। पहली बार बिना टिकट यात्रा पर दोहरी कार्रवाई के लिए मुख्यालय स्तर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं।