राजस्थान में 2 घंटे से ज्यादा नहीं बजा पाओगे दिवाली पर पटाखे, जानें वजह

Rajasthan News : पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश के अनुसार एनसीआर वाले क्षेत्रों में केवल ग्रीन आतिशबाजी ही की जा सकेगी। इसके साथ दीपावली के दिन रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लोग पटाखे चला सकेंगे। उल्लेखनीय है कि एनसीआर में राज्य को दो जिले अलवर और भरतपुर आते है। ऐसे में इन जिलों में सिर्फ 2 घंटे ही पटाखें चलाने की अनुमति होगी। भजनलाल सरकार के आदेश के मुताबिक, एनसीआर में आने राजस्थान के क्षेत्र में दीपावली व अन्य त्यौहारों पर पटाखें चलाए जाने के लिए क्षेत्र चिह्नित किया जाए।
इसके साथ ही इन इलाकों में शादी समारोहों में उन्नत किस्म और ग्रीन पटाखें इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। दीपावली और गुरु पर्व पर राजस्थान में सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने के लिए छूट दी गई है।प्रदूषण के चलते कई राज्यों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी गई है. अब राजस्थान सरकार ने भी दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल पर पटाखों के फोड़ने को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। दीपावली पर पटाखे फोड़ने के लिए सरकार ने एक समय निर्धारित किया, जिसके बाद पटाखे जलाने या फोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा।
साथ ही एनसीआर से जुड़े इलाके में भी पटाखे जलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थाएं, कोर्ट धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। दीपावली, गुरु पर्व पर रात्र 08 बजे से 10 बजे तक पटाखे जलाए। क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक ही पटाखे जलाने पर छूट होगी।